इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए कंपनियों और ऑडिट आवश्यक टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। यह फैसला उद्योग जगत के आग्रह और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कंपनियों, साझेदारी फर्मों और ऑडिट अनिवार्य टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा अब 31 अक्टूबर की बजाय 10 दिसंबर 2025 होगी। वहीं, ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। विभाग ने यह निर्णय उद्योग जगत की मांग और बाढ़ व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में कारोबार प्रभावित होने के कारण लिया है।
आईटीआर फाइल करने की नई तारीख घोषित
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। इसके साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर 2025 तय की गई है।
आयकर अधिनियम के तहत वे कंपनियां और फर्म, जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उन्हें हर साल 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करना होता है। वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए सामान्य रूप से यह समयसीमा 31 जुलाई रहती है। इस साल व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए यह समयसीमा बढ़ाकर 16 सितंबर की गई थी।
क्यों लिया गया यह फैसला

सीबीडीटी ने बताया कि यह फैसला उद्योग जगत और कारोबारी संगठनों के आग्रह पर लिया गया है। दरअसल, देश के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक गतिविधियों में बाधा आई है। कई राज्यों में बहीखाते और दस्तावेज तैयार करने का काम प्रभावित हुआ, जिससे समय पर ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करना मुश्किल हो गया था। इसी को देखते हुए टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
पहले भी बढ़ाई गई थी ऑडिट रिपोर्ट की तारीख
इससे पहले 25 सितंबर को विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी। हालांकि, अब इसे और आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर कर दिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है, वे 10 नवंबर तक ऐसा कर सकते हैं, जबकि आईटीआर फाइल करने की नई डेडलाइन 10 दिसंबर तक होगी।
करोड़ों टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
विभाग के अनुसार, इस साल अब तक 7.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 1.28 करोड़ करदाताओं ने स्वयं मूल्यांकन कर (Self Assessment Tax) का भुगतान किया है। समयसीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में कंपनियों और व्यापारिक इकाइयों को राहत मिलेगी, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल में अधिक समय की आवश्यकता होती है।












