जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (CDF) योजना में कई महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की। इन बदलावों के तहत अब विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया है।
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने बुधवार को राज्य के निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (Constituency Development Fund - CDF) योजना में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इन संशोधनों से प्रदेश के विधायकों को अब विकास कार्यों, विशेषकर बिजली, आवास, शिक्षा और आपदा राहत से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि ये बदलाव जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में स्थानीय प्राथमिकताओं को तेजी से पूरा कर सकें। उन्होंने कहा, हमने दो महीने से इस योजना की समीक्षा की और अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विधायकों को अधिक लचीलापन और जवाबदेही देना है।
बिजली और PHE क्षेत्र में हटाई गई सीमाएं
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पावर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पहले विधायक इस क्षेत्र में अधिकतम 30 लाख रुपये तक ही सिफारिश कर सकते थे, लेकिन अब यह सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा, सोलर लाइट्स लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सीमा भी खत्म कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि अब विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए जितनी जरूरत हो, उतना खर्च सुझा सकते हैं।सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (PHE) विभाग में भी विधायक अब मोबाइल वॉटर टैंकर, पाइपलाइन मरम्मत और घरेलू जल कनेक्शन जैसी परियोजनाओं की सिफारिश कर सकेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए, सरकार ने स्कूल वैन, बस और अन्य वाहनों की खरीद की अनुमति दी है ताकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के छात्रों को सुविधा मिल सके।
स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता योजनाओं में राहत
उमर अब्दुल्ला सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी संशोधन करते हुए कहा कि अब विधायक व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड स्कूटर जैसी सुविधाओं की खरीद की सिफारिश कर सकते हैं। साथ ही, बुजुर्गों के घरों, अनाथालयों और शेल्टर होम्स को बिस्तर, बर्तन, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
युवा क्लबों और खेल संगठनों को भी अब सरकारी चैनलों के माध्यम से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त करने की अनुमति होगी। हाल ही में आई बाढ़ों और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अब अपने CDF फंड से 50 लाख रुपये तक आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए खर्च करने की एकमुश्त अनुमति दी गई है।
यह प्रावधान 2026-27 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में आपदा का प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां के विधायक 10 लाख रुपये तक अन्य प्रभावित क्षेत्रों के लिए योगदान या मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर सकेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आपदा के समय कोई भी नागरिक अकेला महसूस न करे। हर विधायक अब जरूरतमंदों तक तुरंत मदद पहुंचा सकेगा।













