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बिहार SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिकाओं पर करेगी सुनवाई

बिहार SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिकाओं पर करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) के SIR यानी Special Inclusion/Removal Request से जुड़े मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले को शुक्रवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उठाया था। उन्होंने दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह सोमवार को बिहार में मतदाता सूची (SIR) से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को इस मामले को याची की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उठाया था। उन्होंने दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए की सूचीबद्धता

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने प्रशांत भूषण की मांग पर सोमवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी। भूषण ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने मसौदा मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर बढ़ाने का आवेदन किया है।

जब कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता यह अनुरोध चुनाव आयोग तक क्यों नहीं ले गए, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि यह आवेदन पहले ही चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है।

पिछली सुनवाई और चुनाव आयोग के निर्देश

पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं, उन्हें आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए। उस समय अदालत ने मौखिक आश्वासन लिया था कि अंतिम तिथि बढ़ाने के अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। इसके चलते मामला 8 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करने की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम जो मसौदा सूची से हटाए गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट और बूथ-स्तरीय कार्यालयों पर प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज शामिल हैं, जिनके साथ आधार कार्ड को भी आवेदन में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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