सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर। ई-शिक्षा पोर्टल से 13 सितंबर तक आवेदन करें। गृह जिले में सेवा का मौका मिलेगा।
Bihar Teacher Transfer 2025: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर आया है। शिक्षा विभाग ने Bihar Teacher Transfer 2025 के तहत अंतर जिला स्थानांतरण (inter-district transfer) का आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह पहल उन शिक्षकों के लिए विशेष राहत लेकर आई है जो अपने गृह जिले या परिवार से दूर पदस्थ हैं। अब शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपने पसंदीदा जिले में सेवा करने का आवेदन कर सकते हैं।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल से आवेदन कैसे करें
अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को सबसे पहले ई-शिक्षा कोष पोर्टल खोलकर अपने टीचर आईडी (Teacher ID) से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद शिक्षक को डैशबोर्ड पर Inter District Transfer विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Apply/View Transfer Application में जाकर आवेदन करना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया में शिक्षक को अपनी वैवाहिक स्थिति (Marital Status) और गृह जिले (Home District) की जानकारी सही-सही भरनी होगी। यह जानकारी सही रहने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
तीन जिलों का विकल्प चुनें
स्थानांतरण के लिए शिक्षक अपनी प्राथमिकता के अनुसार तीन जिलों का चयन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शिक्षक को अपने विकल्प बदलने की आवश्यकता महसूस हो, तो वे View Application में जाकर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि शिक्षक अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थानांतरण आवेदन कर सकें।
आवेदन की अंतिम तिथि
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025 है। इसके बाद किसी भी शिक्षक को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने गृह जिले में सेवा का लाभ सुनिश्चित करें।
कौन नहीं ले सकता लाभ
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने पहले Mutual Transfer का लाभ लिया है, वे इस बार आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, BPSC TRE-3 के शिक्षक इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और लाभार्थी शिक्षक ही आवेदन करें।
इस पहल से शिक्षकों में उत्साह और उम्मीद जगी है। कई शिक्षक अपने घर से दूर जिलों में पोस्टेड हैं और लंबे समय से परिवार से अलग रह रहे हैं। अंतर जिला स्थानांतरण (inter-district transfer) के माध्यम से उन्हें अब अपने गृह जिले में सेवा करने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब यह पहल उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
पति-पत्नी के लिए राहत
कई शिक्षक पति-पत्नी दोनों के रूप में अलग-अलग जिलों में पोस्टेड हैं। इससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा था। बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2025 के आदेश के बाद ऐसे शिक्षक अब एक ही जिले में रहकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यह निर्णय शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता और कर्मचारियों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
राज्य में शिक्षकों की संख्या और नियुक्ति
वर्तमान में बिहार में सरकारी स्कूलों में लगभग 5,97,000 शिक्षक कार्यरत हैं। हाल ही में TRE-1 से TRE-3 के माध्यम से कुल 2,33,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, शिक्षक कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए योग्य शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा (Eligibility Test) आयोजित की गई। अब 2,50,000 से अधिक शिक्षक राज्य कर्मचारी के रूप में दर्ज किए जा चुके हैं।
बिहार में आगामी टीआरई-4 (Teacher Recruitment Examination) के तहत लगभग 26,500 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसके पहले STET (State Teacher Eligibility Test) का आयोजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद शिक्षक समुदाय को स्थिरता (stability) और बेहतर करियर अवसर (career opportunity) मिलेंगे।