DGCA का नया आदेश: शुरुआती 48 घंटे में टिकट बदलना हुआ आसान और मुफ्त

DGCA का नया आदेश: शुरुआती 48 घंटे में टिकट बदलना हुआ आसान और मुफ्त

DGCA ने यात्रियों के हित में नया नियम लागू किया है। अब फ्लाइट टिकट बुकिंग के पहले 48 घंटे में टिकट कैंसिल या नाम बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह सुविधा सभी एयरलाइन और सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होगी।

New Delhi: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब अगर आपने किसी एयरलाइन से फ्लाइट टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के पहले 48 घंटे में उसे कैंसिल या नाम बदलने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा यात्रियों के हित में लागू की गई है।

DGCA का यह नया नियम उन यात्रियों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें टिकट बुकिंग के बाद अचानक योजना बदलनी पड़ती है या टिकट पर नाम सुधारने की जरूरत होती है। अब पहले दो दिन यानी 48 घंटे के भीतर आप बिना किसी चार्ज के टिकट कैंसिल कर सकते हैं या नाम बदल सकते हैं। इससे यात्रियों को वित्तीय दबाव से राहत मिलेगी और एयरलाइन टिकट बदलने के काम में पारदर्शिता बढ़ेगी।

नया नियम क्यों आया

DGCA ने यह फैसला यात्रियों की शिकायतों और टिकट रिफंड में देरी की समस्याओं को देखते हुए लिया है। अक्सर यात्रियों को टिकट कैंसिल या नाम बदलने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, जबकि कई बार एयरलाइन प्रक्रियाओं में देरी के कारण रिफंड में समय लग जाता था। नए नियम से यात्रियों को शुरुआती 48 घंटे में यह सुविधा मुफ्त मिलेगी और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम हवाई यात्रा को और अधिक पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल बनाएगा। DGCA ने इस नियम को लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि एयरलाइन यात्रियों के हितों का सम्मान करें और उन्हें अतिरिक्त चार्ज से बचाया जा सके।

नियम का विवरण

  • फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन या नाम बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  • यह सुविधा सभी एयरलाइन और सभी प्रकार की फ्लाइट बुकिंग पर लागू होगी।
  • 48 घंटे के बाद टिकट कैंसिल या नाम बदलने पर सामान्य एयरलाइन नियम और शुल्क लागू होंगे।
  • यात्रियों को यह सुविधा तुरंत लाभ पहुंचाएगी और वे आसानी से अपनी यात्रा योजना बदल सकेंगे।

यात्रियों के लिए फायदे

इस नए नियम से यात्रियों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अचानक यात्रा योजना बदलने पर उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा, टिकट रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्री आसानी से अपनी बुकिंग का प्रबंधन कर पाएंगे।

नियम के तहत, अगर किसी यात्री ने गलत नाम दर्ज कर दिया है या किसी विशेष कारण से टिकट कैंसिल करना चाहता है, तो उसे एयरलाइन से किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी नहीं होगी। DGCA ने कहा है कि यह नियम यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन सेवाओं में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

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