EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लाखों नौकरीपेशा लोगों और उनके परिवारों को राहत दी है। अब कर्मचारी की मौत के बाद अगर PF खाते में पर्याप्त राशि नहीं भी है, तब भी नॉमिनी को बीमा का फायदा मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत दिया जाएगा। पहले इस योजना के लिए कुछ शर्तें थीं, लेकिन अब नियमों को आसान बना दिया गया है।
मौत के बाद भी बीमा की गारंटी
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी मिलने के छह महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को EDLI योजना के तहत बीमा का पैसा मिलेगा। यानी अगर किसी कारणवश कर्मचारी की नौकरी छूट गई हो, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो भी परिवार को लाभ मिलेगा, बशर्ते आखिरी सैलरी के छह महीने के भीतर यह घटना हुई हो।
PF खाते में रकम न हो, तब भी मिलेगा लाभ
अब तक इस योजना का लाभ पाने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी के PF खाते में कम से कम 50 हजार रुपए जमा हों। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती थी, तो परिवार को बीमा की राशि नहीं मिलती थी। लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। यानी PF खाते में चाहे कोई रकम हो या न हो, अगर बाकी शर्तें पूरी होती हैं, तो नॉमिनी को कम से कम 50 हजार रुपए का लाभ जरूर मिलेगा।
60 दिन तक का ब्रेक नहीं माना जाएगा रुकावट
EPFO ने एक और अहम बदलाव किया है, जो उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है। कई बार नौकरी बदलने के दौरान कुछ दिन का ब्रेक आ जाता है। पहले यह माना जाता था कि अगर बीच में सर्विस में गैप है, तो कर्मचारी को EDLI योजना का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब नए नियम के तहत दो नौकरियों के बीच अगर 60 दिन तक का अंतर है, तो इसे नौकरी में रुकावट नहीं माना जाएगा। यानी इस दौरान भी कर्मचारी की सेवा निरंतर मानी जाएगी और बीमा कवर बना रहेगा।
EDLI योजना क्या है
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI, EPFO के तहत चलने वाली एक बीमा योजना है। इसका मकसद है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। यह बीमा पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, और कर्मचारी को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता।
इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को एकमुश्त राशि दी जाती है। यह राशि न्यूनतम 2.5 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपए तक हो सकती है। यह बीमा राशि कर्मचारी की अंतिम सैलरी और सेवा अवधि पर निर्भर करती है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलता है, जो EPFO के सदस्य हैं। इसमें कोई अलग से नामांकन की आवश्यकता नहीं होती। कर्मचारी के PF खाते में योगदान होता रहे, तो वह EDLI योजना के अंतर्गत कवर रहता है।
अब नए नियमों के तहत अगर किसी कर्मचारी का PF कटना बंद भी हो जाए, तो भी अंतिम सैलरी के छह महीने के अंदर हुई मृत्यु की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही, अगर उसने नई नौकरी जॉइन नहीं की है लेकिन पिछली नौकरी छोड़े 60 दिन से कम समय हुआ है, तो वह अभी भी योजना के तहत कवर माना जाएगा।
कितनी मिल सकती है बीमा राशि
EDLI योजना के तहत बीमा राशि की गणना कर्मचारी की आखिरी सैलरी पर आधारित होती है। यदि कर्मचारी ने 12 महीने की लगातार सेवा की है और उसकी आखिरी सैलरी 15 हजार रुपए थी, तो अधिकतम बीमा कवर 7 लाख रुपए तक हो सकता है। न्यूनतम बीमा राशि की गारंटी अब 50 हजार रुपए कर दी गई है, जिससे कम वेतन या कम अवधि की नौकरी वाले कर्मचारियों के परिवार को भी राहत मिल सकेगी।
कहां से किया जा सकता है दावा
नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इस बीमा का दावा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, नॉमिनी का पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण आदि शामिल होते हैं। EPFO ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दावा करने की सुविधा देता है।
योजना से जुड़े नए बदलावों का प्रभाव
EPFO द्वारा किए गए इन बदलावों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा। खासकर वे परिवार जो कर्मचारी की असमय मृत्यु के बाद आर्थिक संकट में आ जाते हैं, उन्हें अब कम से कम 50 हजार रुपए की राहत जरूर मिलेगी। साथ ही सेवा में छोटे-छोटे गैप होने पर अब बीमा कवर टूटेगा नहीं।