H-4 EAD Work Permit पर ट्रंप सरकार को कोर्ट से झटका, 7 वर्कर्स को मिली राहत

अमेरिकी कोर्ट ने H-4 EAD के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने वाले DHS नियम पर रोक लगाई। फैसले से 7 वर्कर्स को फिलहाल राहत मिली है।

अमेरिकी कोर्ट ने DHS के EAD ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने वाले अक्टूबर 2025 के नियम पर रोक लगाई है। फैसला सात H-4 वीजा होल्डर्स के पक्ष में आया, जिन्होंने नियम को अदालत में चुनौती दी थी।

अमेरिका: H-4 वीजा पर EAD लेकर काम करने वाले सात लोगों को ट्रंप प्रशासन की वर्क परमिट नीति के खिलाफ कानूनी लड़ाई में राहत मिली है। कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को DHS के उस नियम पर रोक लगाई, जिससे EAD के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की व्यवस्था खत्म हो गई थी। हालांकि, आदेश फिलहाल सिर्फ सात याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा।

EAD ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने वाले नियम पर रोक

अमेरिका में H-4 EAD Work Permit को लेकर ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से झटका लगा है। कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सात H-4 वीजा होल्डर्स के पक्ष में प्रारंभिक रोक यानी Preliminary Injunction जारी की है। यह आदेश 10 सितंबर 2026 को दिया गया।

मामला अक्टूबर 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की ओर से जारी किए गए फाइनल नियम से जुड़ा है। इस नियम के तहत EAD के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ने फिलहाल इस नियम के प्रभाव से सात वादियों को राहत दी है।

हालांकि, यह फैसला पूरे अमेरिका में लागू नहीं होगा। जिन H-4 EAD होल्डर्स ने इस मामले में याचिका दायर नहीं की है, उन्हें फिलहाल मौजूदा नियमों के तहत ही काम करना होगा।

H-4 EAD होल्डर्स के लिए क्यों अहम है यह मामला

H-4 EAD मुख्य रूप से H-1B वर्कर्स के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। बड़ी संख्या में भारतीय परिवार भी इस व्यवस्था पर निर्भर हैं। बताया गया है कि एक लाख से ज्यादा भारतीय वर्कर्स के जीवनसाथियों के पास H-4 EAD हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है।

2016 में लागू व्यवस्था के तहत EAD की अवधि समाप्त होने के बाद भी पात्र आवेदक अपने रिन्यूअल आवेदन के लंबित रहने की स्थिति में 180 दिनों तक काम जारी रख सकते थे। बाद में USCIS ने 2022 में इस अवधि को अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 540 दिन कर दिया था।

जनवरी 2025 में प्रोसेसिंग में होने वाली देरी के कारण लंबे ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को स्थायी व्यवस्था बना दिया गया था। लेकिन अक्टूबर 2025 में DHS ने एक अंतरिम फाइनल नियम जारी करते हुए इस ऑटोमैटिक एक्सटेंशन सिस्टम को समाप्त कर दिया।

इस बदलाव से H-4 EAD होल्डर्स के बीच चिंता बढ़ गई थी। इसकी वजह यह थी कि कई मामलों में EAD रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी होने में मौजूदा वर्क परमिट की वैधता से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में नौकरी जारी रखने को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती थी।

कोर्ट ने DHS की दलील क्यों खारिज की?

सात H-4 EAD होल्डर्स ने अपनी याचिका में DHS की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि EAD रिन्यूअल के लिए आवेदन करने की समय-सीमा और H-1B वीजा होल्डर के स्टेटस से जुड़ी प्रक्रिया के कारण वर्क परमिट में रुकावट का खतरा पैदा हो सकता है।

DHS ने ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने के फैसले का बचाव करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। सरकार का तर्क था कि ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के कारण कुछ लोग बैकग्राउंड चेक और एलिजिबिलिटी की समीक्षा पूरी होने से पहले भी काम जारी रख सकते हैं।

जज डेविड ओ. कार्टर ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के अनुसार DHS यह साबित करने में असफल रहा कि सामान्य rule-making process को दरकिनार करने के लिए जरूरी आपातकालीन परिस्थितियां मौजूद थीं।

कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार के पास लगातार जांच और समीक्षा की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद थीं। इसके अलावा, नियम बदलने से H-4 EAD होल्डर्स, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया गया।

फिलहाल सात याचिकाकर्ताओं को ही राहत

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कोर्ट की ओर से दी गई राहत सभी H-4 EAD होल्डर्स के लिए नहीं है। Preliminary Injunction सिर्फ उन सात लोगों पर लागू होगी, जिन्होंने नियम के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

इसका मतलब है कि अन्य H-4 EAD होल्डर्स के लिए नियमों में तत्काल कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, इस फैसले से भविष्य में इसी तरह के मामलों में अन्य प्रभावित लोगों को कानूनी राहत मिलने की संभावना पर चर्चा तेज हो सकती है।

वादी पक्ष के इमिग्रेशन लिटिगेशन अटॉर्नी जोनाथन वास्डन ने भी फैसले को सरकार के फाइनल नियम के खिलाफ महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।

H-4 EAD Work Permit और Form I-765 से जुड़ी जानकारी के लिए USCIS की आधिकारिक वेबसाइट uscis.gov पर विजिट करें।

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