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Income Tax Return: जानिए कैसे आम आदमी भी कर सकता है? ITR फाइलिंग

Income Tax Return: जानिए कैसे आम आदमी भी कर सकता है? ITR फाइलिंग

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब बिना चार्टेड अकाउंटेंट (CA) की मदद के भी आसानी से फाइल किया जा सकता है, बशर्ते आपकी आय साधारण श्रेणी में आती हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे फॉर्म 16 (अगर आप सैलरीड हैं), बैंक स्टेटमेंट, निवेश से जुड़े दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अगर कोई अन्य आय है तो उसकी जानकारी भी।

आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल करना अब पहले जितना जटिल काम नहीं रहा। सरकार ने पोर्टल और प्रोसेस को इतना सरल कर दिया है कि आम नौकरीपेशा लोग, छोटे व्यापारी या रिटायर व्यक्ति भी अब खुद से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। कारोबारी साल 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यानी अभी आपके पास वक्त है, और आप चाहें तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लिए बिना भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अगर आप सैलरीड हैं या साधारण इनकम रखते हैं, तो ITR फाइल करना आपके लिए बेहद आसान है। नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से आप खुद से रिटर्न भर सकते हैं।

कौन से डॉक्युमेंट्स पहले से तैयार रखें

ITR फाइलिंग से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करना जरूरी होता है। ये कागज़ात आपकी कमाई और टैक्स की जानकारी साफ-साफ बताते हैं।

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • फॉर्म 16 (अगर आप नौकरी में हैं तो एम्प्लॉयर से मिला होगा)
  • बैंक खातों की पूरी डिटेल और पासबुक
  • पोस्ट ऑफिस या बैंक से मिलने वाला ब्याज प्रमाण पत्र
  • सेक्शन 80C, 80D या NPS जैसे निवेश की रसीदें
  • फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट (ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं)

वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक है – www.incometax.gov.in

  • यहां ‘Login’ ऑप्शन पर क्लिक करें
  • यूज़र ID में अपना पैन नंबर डालें
  • पासवर्ड डालकर लॉग इन करें
    अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्टर करें

अपनी आय के अनुसार ITR फॉर्म चुनें

हर टैक्सपेयर के लिए अलग ITR फॉर्म होता है। आपको अपनी इनकम और पेशे के हिसाब से फॉर्म चुनना होता है।

  • ITR-1: नौकरीपेशा या पेंशन पाने वाले जिनकी कुल आय 50 लाख से कम है
  • ITR-2: जिनके पास कैपिटल गेन या विदेशी आय हो
  • ITR-3: व्यवसाय या प्रोफेशन से आय वाले लोग
  • ITR-4: प्रिज़म्पटिव इनकम स्कीम के तहत आने वाले कारोबारी या फ्रीलांसर

पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद सही ITR फॉर्म का सुझाव भी मिलता है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है।

ऑनलाइन फाइलिंग की शुरुआत करें

  • पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ‘e-File’ टैब पर जाएं
  • ‘Income Tax Return’ चुनें और फिर ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें
  • असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें
  • ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें और फिर ITR फॉर्म चुनें
  • इनकम डिटेल्स भरें (ज्यादातर डिटेल्स पहले से भरी होती हैं, बस चेक और एडिट करना होता है)
  • टैक्स डिडक्शन सेक्शन में निवेश या कटौतियों की जानकारी भरें
  • अगर कोई टैक्स पहले से कट चुका है या रिफंड बनता है, तो वह जानकारी भी दिखेगी

रिटर्न को सबमिट करने से पहले जांच लें

आपने जो डिटेल्स भरी हैं, उन्हें एक बार ध्यान से रिव्यू करें।

  • ‘Preview Return’ पर क्लिक करके पूरा रिटर्न देखें
  • अगर सब कुछ सही है तो ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
  • कोई भी गलती दिखे तो वापस जाकर ठीक करें

ई-वेरिफिकेशन जरूर करें

रिटर्न भर देने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। ई-वेरिफिकेशन जरूरी होता है ताकि आयकर विभाग को यह पुष्टि मिल सके कि आपने खुद से फाइल किया है।

ई-वेरिफिकेशन करने के विकल्प:

  • आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से
  • नेट बैंकिंग से लॉगइन करके
  • बैंक अकाउंट बेस्ड EVC से
  • अगर ऑनलाइन वेरिफाई नहीं कर पा रहे तो ITR-V प्रिंट करके साइन करें और सीपीसी, बेंगलुरु भेज दें

ई-वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना जरूरी होता है, वरना रिटर्न अमान्य हो सकता है।

क्यों आसान हो गई है प्रक्रिया

इनकम टैक्स विभाग ने बीते कुछ वर्षों में फाइलिंग प्रोसेस को यूज़र फ्रेंडली बना दिया है। पोर्टल पर फॉर्म में कई जानकारी पहले से भरी होती है। साथ ही, फॉर्म 26AS और AIS जैसी रिपोर्ट भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। सभी बैंक, म्यूचुअल फंड और नियोक्ताओं से आने वाली जानकारी अब आपके पैन से जुड़ी होती है और पोर्टल पर दिखती है।
इस बार डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है, जिससे लोग जल्दबाज़ी में गलती न करें। खास बात यह है कि खुद से फाइल करने में न तो कोई शुल्क लगता है और न ही किसी के भरोसे रहना पड़ता है।

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