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प्रेम विवाह के बाद खूंटे से बांधकर पति की हत्या — पत्नी को उम्रकैद की सजा

प्रेम विवाह के बाद खूंटे से बांधकर पति की हत्या — पत्नी को उम्रकैद की सजा

अलीगढ़। तीन साल पहले प्रेम विवाह करने वाले दंपति में विवाद और पति के चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी वर्षा को पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पाया कि उसने खूंटे से वार करके अपने पति विजेंद्र (उर्फ गुड्डा) का सिर फोड़ दिया था। घटना 2 नवंबर 2022 की देर रात गंगीरी क्षेत्र में हुई। वर्षा एवं विजेंद्र शहर के बन्नादेवी रसूलपुर इलाके में रहते थे।

उसी रात विजेंद्र के घर से चीखपुकार की आवाज आई। जब परिवार और पड़ोसी वहाँ पहुंचे, तो देखा कि विजेंद्र खून में लथपथ और जमीन पर पड़ा है। उसे तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने मौके से खूंटा और खून लगे अन्य सबूत बरामद किए और वर्षा को हिरासत में ले लिया।

अदालत की कार्रवाई

अभियोजन पक्ष ने चार्जशीट दायर की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने वर्षा को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस सजा के साथ, अदालत ने घटना की पृष्ठभूमि में पति द्वारा पत्नी के प्रति संदेह, विवाद एवं घटना रात को नशे की स्थिति जैसी बातें भी संज्ञान में लीं।

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