ओडिशा में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 20 लाख से अधिक नाम सूची से बाहर

ओडिशा में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। करीब 20 लाख नाम सूची में नहीं हैं। जानें नाम चेक करने का तरीका, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया और अंतिम तारीख

ओडिशा में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। करीब 20 लाख नाम फिलहाल सूची में नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाता 4 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज कर अपना नाम शामिल करा सकते हैं।

भुवनेश्वर: ओडिशा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के पहले चरण के पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नई सूची में कुल 3 करोड़ 13 लाख 87 हजार 34 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले राज्य में 3 करोड़ 33 लाख 99 हजार 591 मतदाता पंजीकृत थे। पहली नजर में करीब 20.12 लाख नाम कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम सूची नहीं है और इन सभी नामों को स्थायी रूप से नहीं हटाया गया है।

क्यों कम हुए मतदाताओं के नाम?

निर्वाचन आयोग के अनुसार ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होने वाले नामों के पीछे कई कारण हैं। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने दूसरे राज्य या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लिया है, जो अपने पते पर नहीं मिले या जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाया गया है, जिन्हें अंतिम सूची तैयार करते समय नियमों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वालों को मिला स्थान

एसआईआर अभियान 30 मई से 28 जून 2026 तक चलाया गया। इस दौरान राज्य के लगभग 93.97 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए। निर्वाचन आयोग ने इन्हीं सत्यापित रिकॉर्ड के आधार पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की है। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और अद्यतन बनाना है।

नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 4 अगस्त 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है। इस अवधि में संबंधित व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अपना नाम दोबारा शामिल कराने का अनुरोध कर सकता है। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

ऐसे चेक करें अपना नाम

मतदाता अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जांच सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वोटर्स सर्विस पोर्टल, ECINET मोबाइल ऐप और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराई है। इसके अलावा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर भी मतदाता अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं।

बिना सुनवाई के नहीं हटेगा कोई नाम

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के अंतिम सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी नाम को हटाने का प्रस्ताव होगा तो संबंधित व्यक्ति को पहले सूचना दी जाएगी। सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्णय से असंतुष्ट होता है तो उसे अपील करने का अधिकार भी मिलेगा।

अंतिम मतदाता सूची कब होगी जारी?

ड्राफ्ट सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद 6 सितंबर 2026 को ओडिशा की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद यही सूची आगामी चुनावों में आधिकारिक मतदाता सूची के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।

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