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Old Tax Regime अब भी क्यों है बेहतर विकल्प? जानिए 8 कारण

Old Tax Regime अब भी क्यों है बेहतर विकल्प? जानिए 8 कारण

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) निवेश और टैक्स बचत दोनों में मदद करती है। इसमें 80C, 80D, 80CCD, HRA, होम लोन, एजुकेशन लोन और दान जैसी कई कटौतियां मिलती हैं। स्मार्ट प्लानिंग करने वाले टैक्सपेयरों के लिए यह नए टैक्स रिजीम से बेहतर साबित हो सकती है।

Old Tax Regime: टैक्सपेयरों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) अब भी नए टैक्स रिजीम से बेहतर साबित हो सकती है। इस व्यवस्था में निवेश और खर्च के आधार पर कई कटौतियां मिलती हैं, जैसे 80C के तहत PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस, HRA, LTA, NPS और होम लोन पर छूट। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग लंबी अवधि की प्लानिंग के साथ निवेश करते हैं, उनके लिए Old Tax Regime स्मार्ट और लाभकारी विकल्प है।

निवेश और टैक्स बचत दोनों एक साथ

पुरानी टैक्स व्यवस्था निवेश को बढ़ावा देती है और टैक्स बचत का मौका भी देती है। 80C के तहत PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस आदि पर आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक आप बचत में निवेश करेंगे, उतना ही कम टैक्स देना होगा। यह सुविधा नई व्यवस्था में सीमित या अनुपलब्ध है।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत

Old Tax Regime में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर भी कटौती मिलती है। खुद और परिवार के लिए 25,000 रुपये तक और माता-पिता (सीनियर सिटिजन) के लिए 50,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

NPS में निवेश से अतिरिक्त छूट

पुरानी व्यवस्था में आप NPS में निवेश करके 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती ले सकते हैं। यह कटौती 80C की सीमा के अलावा आती है। इसका फायदा यह है कि टैक्स बचत और बढ़ जाती है और लंबी अवधि के लिए रिटायरमेंट फंड तैयार होता है।

HRA और LTA से टैक्स में बचत

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और सैलरी में HRA मिलता है, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। HRA की मदद से सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स से बचाया जा सकता है। इसके अलावा LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) के तहत भारत भ्रमण पर किया गया खर्च भी टैक्स से मुक्त होता है।

होम लोन से घर और टैक्स दोनों में बचत

अगर आपने होम लोन लिया है तो उसकी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती पुरानी टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध है। इससे EMI भी कम होती है और टैक्स भी घट जाता है। नई टैक्स व्यवस्था में यह सुविधा नहीं है।

पढ़ाई, बचत और दान पर राहत

एजुकेशन लोन पर ब्याज की कटौती, सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये तक की छूट और सीनियर सिटिजन के लिए 50,000 रुपये तक की छूट भी Old Tax Regime में मिलती है। 80G के तहत किसी संस्था को दान देने पर भी टैक्स में राहत मिलती है।

अगर आप 80C, 80D, 80CCD, HRA, होम लोन जैसी कई कटौतियों के पात्र हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए सबसे लाभकारी हो सकती है। इससे आपकी कर योग्य आय काफी कम हो सकती है और टैक्स देनदारी न्यूनतम हो सकती है। मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह व्यवस्था खासकर फायदेमंद है।

टैक्स बचत से बनता है लंबा फंड

हर साल टैक्स बचत के रूप में कुछ हजार या लाख रुपये निवेश करने से लंबी अवधि में यह राशि मोटी फंड में बदल सकती है। Old Tax Regime उन लोगों को फायदा देती है जो स्मार्ट प्लानिंग और लंबी अवधि की सोच के साथ निवेश करते हैं।

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