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PF खाता इनएक्टिव होने पर कट सकता है ब्याज, जानें कैसे रखें अकाउंट एक्टिव

PF खाता इनएक्टिव होने पर कट सकता है ब्याज, जानें कैसे रखें अकाउंट एक्टिव

अगर आपका EPF खाता 36 महीने तक इनएक्टिव रहता है, तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। EPFO ने सलाह दी है कि पुराने खाते का पैसा नए EPF खाते में ट्रांसफर करें या फिलहाल नौकरी नहीं कर रहे हैं तो पैसे निकाल लें। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर तय की गई है।

PF account inactive: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर खाता लगातार 36 महीने तक बिना ट्रांजैक्शन के रहता है तो वह इनएक्टिव हो जाता है और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। EPFO ने सदस्य को निर्देश दिया है कि पुराने EPF खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर करें या फिलहाल बेरोजगार हैं तो पैसे निकाल लें। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर लागू है। EPFO जल्द ही EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो डिजिटल क्लेम और UPI सुविधा प्रदान करेगा।

EPF पर ब्याज दर और कैलकुलेशन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तय की गई है। यह ब्याज आपके खाते की क्लोजिंग बैलेंस पर हर महीने कैलकुलेट होती है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार आपके खाते में क्रेडिट की जाती है। यानी साल के अंत में जो राशि आपके PF खाते में होगी, उस पर ब्याज जुड़ जाएगा।

हालांकि, अगर आपका PF खाता लगातार 36 महीने यानी तीन साल तक इनएक्टिव रहता है, तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इनएक्टिव का मतलब है कि खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो। इसमें पैसा जमा होना या निकालना ट्रांजैक्शन माना जाता है, लेकिन सिर्फ ब्याज क्रेडिट को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता।

PF खाता कब इनएक्टिव हो जाता है

EPFO की नियमावली के अनुसार, यदि आपका PF खाता 36 महीने तक बिना किसी ट्रांजैक्शन के रहता है, तो वह इनएक्टिव घोषित हो जाता है। खासकर यदि आप 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए हैं, तो आपका खाता केवल तीन साल तक ही एक्टिव माना जाएगा। 58 साल की उम्र के बाद आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा और इस पर कोई ब्याज नहीं जोड़ेगा।

इसलिए नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप फिलहाल नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो EPF का पैसा निकाल लेना बेहतर होता है ताकि आपका पैसा इनएक्टिव खाते में फंसे नहीं।

PF खाता एक्टिव रखने के तरीके

  • अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करें।
  • नौकरी छोड़ने के बाद PF का पैसा निकालना बेहतर होता है।
  • खाते की स्थिति EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर समय-समय पर चेक करते रहें।
  • खाते में समय-समय पर ट्रांजैक्शन करते रहें ताकि खाता इनएक्टिव न हो।

EPFO की सलाह

EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों को यह जानकारी दी है कि यदि PF खाता 36 महीने तक ट्रांसफर या विड्रॉल नहीं किया गया, तो वह खाता इनएक्टिव हो जाएगा और ब्याज नहीं मिलेगा। EPFO का कहना है कि अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो अपने पुराने PF खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर कर दें। वहीं, जो लोग फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए PF का पैसा निकालना फायदेमंद रहेगा।

EPFO ने यह भी बताया कि खाते की स्थिति EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से चेक की जा सकती है। इससे आप समय रहते पता कर सकते हैं कि आपका खाता एक्टिव है या इनएक्टिव।

EPFO 3.0: नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

EPFO अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसे पहले जून 2025 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी टेस्टिंग की वजह से इसमें देरी हुई। नए प्लेटफॉर्म का मकसद क्लेम प्रोसेसिंग को तेज करना और यूजर्स को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें UPI के जरिए विड्रॉल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और खाते की स्थिति चेक करना शामिल होगा।

इस प्लेटफॉर्म के आने से PF में ट्रांसफर और विड्रॉल के प्रोसेस और आसान होंगे। यह कर्मचारियों के लिए काफी मददगार साबित होगा और खाते को एक्टिव रखने में भी सुविधा होगी।

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