Pune

PM मोदी-आरएसएस कार्टून विवाद पर कोर्ट सख्त, जमानत पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

PM मोदी-आरएसएस कार्टून विवाद पर कोर्ट सख्त, जमानत पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

PM मोदी और RSS पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने के आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अदालत ने कहा, इस तरह के लोग देश का सौहार्द बिगाड़ते हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बनाए गए कथित आपत्तिजनक कार्टून को लेकर अहम टिप्पणी की है। इस मामले में गिरफ्तार एक कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों से समाज में सौहार्द बिगड़ता है।

कोर्ट ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट के व्यवहार को लेकर सख्त रुख अपनाया। जस्टिस धूलिया ने पूछा— "आप ये सब क्यों करते हैं?" पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों का रवैया संवेदनशील नहीं होता और यह देश की सामाजिक एकता के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

वकील का पक्ष

कार्टूनिस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में दलील दी कि भले ही कार्टून खराब या घटिया हो, लेकिन उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे केवल कानून की व्याख्या कर रही हैं और किसी चीज़ को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहीं।

कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया

कोर्ट ने कार्टूनिस्ट के रवैये को लेकर स्पष्ट कहा कि "ऐसे लोगों की वजह से देश का सौहार्द खराब होता है"। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बाद में ये लोग माफी मांगकर केस खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन पहले जो करना है वो करते हैं। पीठ ने फिलहाल कार्टूनिस्ट को कोई राहत नहीं दी।

मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी

सुनवाई के दौरान कार्टूनिस्ट के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल आपत्तिजनक कार्टून हटाने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया और मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित की है। 

 

Leave a comment