मध्य प्रदेश के मैहर में शारदीय नवरात्र के दौरान मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा, श्रद्धालुओं की आस्था का रखा जाएगा सम्मान।
मैहर: शारदीय नवरात्र के मद्देनजर मैहर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी किया है कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक पूरे मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने यह कदम धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नवरात्रि में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक
एसडीएम दिव्या पटेल ने कहा कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भावना का पूरा ध्यान रखा गया है। आदेश के अनुसार, बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह रोक लगाई गई है। इसका प्रभाव पूरे नगर पालिका क्षेत्र पर होगा और इसे 22 सितंबर, 2025 से लेकर 1 अक्टूबर, 2025 की मध्यरात्रि तक लागू रखा जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में किसी भी दुकान, थोक या फुटपाथ पर मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री नहीं की जाएगी। यह निर्णय न केवल धार्मिक श्रद्धा का सम्मान करने के लिए लिया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक साफ-सुथरा और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है।
श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान
शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। इस दौरान अधिकांश श्रद्धालु व्रत रखते हैं और केवल सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। प्रशासन ने कहा कि मांसाहारी पदार्थों की बिक्री श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है।
एसडीएम पटेल ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा या मानसिक व्यग्रता से बचाना है। व्रत रखने वाले लोग मांस, मछली और अंडे को देखकर असंतोष या अशुभता महसूस कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को पूर्ण सुविधा और शांति मिले।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई
आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिबंध का पालन प्रभावी तरीके से हो।
प्रशासन ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और धार्मिक आस्था का सम्मान करें। नवरात्रि के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त निगरानी टीमों की तैनाती भी की है।