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ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के बाद भारत ने लिया एक्शन, अमेरिकी डाक सेवा अब निलंबित

ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के बाद भारत ने लिया एक्शन, अमेरिकी डाक सेवा अब निलंबित

भारत ने अमेरिका के नए टैरिफ के जवाब में अमेरिका के लिए डाक सेवाएं 25 अगस्त से निलंबित कर दी हैं। डाक विभाग ने कहा जल्द सेवाएं बहाल करने के प्रयास जारी हैं। 

Trump Tariff: अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। यह कदम अमेरिकी कस्टम नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के कारण उठाया गया है।

ट्रंप प्रशासन का नया टैरिफ आदेश

30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया था। इसके तहत अब 800 डॉलर तक के सामान पर लगने वाली ड्यूटी छूट खत्म कर दी गई है। पहले कम कीमत वाले सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका भेजे जा सकते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।

नई कस्टम ड्यूटी का प्रभाव

29 अगस्त 2025 से अमेरिका भेजे जाने वाले हर मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी। हालांकि, कुछ छूटें अब भी रहेंगी। दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक मूल्य वाले गिफ्ट आइटम पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बदलाव का असर अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं पर भी पड़ा है।

IEEPA एक्ट के तहत नियम

यह नया नियम इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लागू होगा। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 15 अगस्त 2025 को निर्देश जारी किया कि ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और क्वालिफाइड पार्टीज को अंतरराष्ट्रीय डाक शिपमेंट पर ड्यूटी जमा करनी होगी।

पहले से बुक की गई डाक सामग्री

जो ग्राहक पहले ही अमेरिका भेजने के लिए डाक सामग्री बुक कर चुके हैं और अब यह नई परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, उनके लिए भी राहत की व्यवस्था है। ऐसे ग्राहक डाक शुल्क वापसी (refund) की मांग कर सकते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने इस स्थिति में अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस बंद करने का निर्णय लिया है। भारतीय डाक विभाग का कहना है कि अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस निर्णय का असर दोनों देशों के व्यापार और आम जनता पर दिखाई देगा। खासकर ई-कॉमर्स कंपनियों और छोटे व्यापारियों को अब अमेरिका भेजने में कठिनाई होगी। पहले बिना ड्यूटी के भेजे जाने वाले छोटे सामान पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी।

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