1986 के एक पुराने केस में सपा विधायक सुधाकर सिंह को मऊ कोर्ट ने फरार घोषित किया है। यह मामला शासकीय कार्य में बाधा और प्रदर्शन से जुड़ा है। 10 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई तय है।
UP News: मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह को फरार घोषित कर दिया है। सुधाकर सिंह घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और सक्रिय राजनीति में लगातार बने हुए हैं। यह मामला वर्ष 1986 का है, जब उन्होंने छात्र नेता के रूप में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान बिजली उपकेंद्र पर हुए बवाल के चलते उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
विद्युत कटौती के विरोध में हुआ था प्रदर्शन
वर्ष 1986 में विद्युत कटौती के विरोध में दोहरीघाट स्थित 400 केवी विद्युत उपकेंद्र पर छात्रों और नागरिकों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे। इस घटना में सुधाकर सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। उस वक्त यह इलाका आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। बाद में जब मऊ को अलग जिला घोषित किया गया तो केस की पत्रावली मऊ कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई।
विधायक को पहले ही मिल चुकी थी जमानत
इस केस में सुधाकर सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर पाल के अनुसार, सुधाकर सिंह इस मुकदमे में न्यायालय में पेश होते रहे हैं। वर्ष 1989 में मामला मऊ कोर्ट में आया और तब से इसकी सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने 2023 में दिया फरारी का आदेश
अदालत ने 25 जुलाई 2023 को सुधाकर सिंह को एकतरफा रूप से फरार घोषित कर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ कोई समन या वारंट तामील नहीं हुआ था। बावजूद इसके सीजीएम कोर्ट ने मान लिया कि उनकी उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।
2024 में दाखिल की गई निगरानी याचिका
4 जून 2024 को विधायक सुधाकर सिंह ने जिला न्यायाधीश के समक्ष एक निगरानी याचिका दायर की। इसके बाद पत्रावली को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
विधायक के वकील का कहना है कि सुधाकर सिंह न तो फरार हैं और न ही उन्होंने अदालत की अवहेलना की है। वह नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होते रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए निवेदन भी किया है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित है।