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UP समाज कल्याण योजना! 27-31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति और पेंशन के लिए करें आवेदन

UP समाज कल्याण योजना! 27-31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति और पेंशन के लिए करें आवेदन

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति, पेंशन और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के लिए आवेदन की नई तिथि 27 से 31 अक्टूबर घोषित की। सभी लाभार्थियों के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।

UP News: लखनऊ में समाज कल्याण विभाग ने दिवाली से पहले छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं के लिए नया अपडेट जारी किया है। विभाग ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। छात्र जो अब तक लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 27 से 31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए फिर से आवेदन करने का अवसर दिया गया है। इस दौरान शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य योजनाओं के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

वर्ष 2024-25 में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित विद्यार्थियों के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया है। 27 से 31 अक्टूबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान और समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए बैंक खाते में आधार लिंक होना जरूरी है। जन सुविधा केंद्रों से भी आवेदन किया जा सकता है, जबकि हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

सवाल-जवाब: छात्रवृत्ति

छात्रों और अभिभावकों के सवालों का समाधान भी अधिकारियों ने दिया। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने नवीनीकरण कराया है लेकिन पैसे खाते में नहीं आए हैं, तो वह पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकता है। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की स्वीकृति दिसंबर 2024 तक की जाएगी। बजट मिलने के बाद रकम सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 14568 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विदेश या अन्य राज्य में पढ़ाई कर रहे छात्र

यदि कोई विद्यार्थी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा है, तो उसे अपने वर्तमान राज्य के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केवल उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही सरकार के लाभ मिलेंगे।

शादी अनुदान योजना

समाज कल्याण विभाग ने शादी अनुदान योजना के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। स्वयं शादी करने पर 20,000 रुपये और सामूहिक शादी करने पर 60,000 रुपये लाभ के रूप में सीधे लड़की के खाते में भेजे जाएंगे। लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सामूहिक विवाह के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पारिवारिक लाभ योजना

पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने वाले नागरिक यदि लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो FIR रिपोर्ट और आवेदन संख्या के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार समस्या का समाधान किया जाएगा।

शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति आवेदन

यदि छात्र अपनी बेटी या बेटे के लिए छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ चाहते हैं, तो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद लाभ सीधे बैंक खाते में मिलेगा।

गरीब परिवारों की बेटियों के लिए भी समाज कल्याण विभाग की योजनाएं उपलब्ध हैं। पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लिया जा सकता है। शादी के लिए सामूहिक या स्वयं विवाह योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय मानदंड

वृद्धावस्था पेंशन के लिए यदि आप शहरी इलाके में रहते हैं, तो परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 56,450 रुपये तक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 46,080 रुपये वार्षिक है। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से बनवाना अनिवार्य है।

आयु सीमा और पात्रता

60 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। यदि घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है और आय निर्धारित सीमा में आती है, तो ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट और संपर्क

छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है।

  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना- https://sspy-up.gov.in
  • राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना- https://nfbs.upsdc.gov.in
  • दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना- https://scholarship.up.gov.in
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना- https://samajkalyan.up.gov.in
  • स्वयं शादी अनुदान योजना- https://shadianudan.upsdc.gov.in
  • आवेदन स्थिति की जानकारी- टोलफ्री नं.14568

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