अगर नहीं किया ये काम, तो आपका PAN कार्ड हो सकता है बंद – जानें क्या है वो जरूरी कदम

अगर नहीं किया ये काम, तो आपका PAN कार्ड हो सकता है बंद – जानें क्या है वो जरूरी कदम
Last Updated: 12 नवंबर 2024

आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की है। यदि आप 31 दिसंबर तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करते, तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन, अगर आपने पैन और आधार लिंक कर लिया है, तो भी यह जरूरी है कि आप अपना लिंक स्टेटस एक बार चेक कर लें। आइए जानें, पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने का तरीका।

नई दिल्ली: आज के दौर में पैन (Permanent Account Number) अधिकांश लोगों के लिए जरूरी बन चुका है, खासकर नौकरीपेशा लोगों और टैक्सपेयर्स के लिए। पैन के बिना काम चलाना मुश्किल हो सकता है, और यह वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी सरकार की मदद करता है। इसी वजह से आयकर विभाग लगातार आग्रह कर रहा है कि लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।

आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन तय की है। अगर आप इस तारीख से पहले अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराते, तो आपका पैन कार्ड डी-एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे न सिर्फ आपके वित्तीय लेनदेन में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अन्य कई मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं।

पैन को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी

आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। कई फिनटेक कंपनियों पर यह आरोप हैं कि वे अनधिकृत तरीके से पैन डिटेल्स का उपयोग करके कस्टमर प्रोफाइल बना रही थीं। ऐसे में पर्सनल जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।

इसी कारण गृह मंत्रालय ने पैन के जरिए व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है। आयकर विभाग ने भी यह आदेश जारी किया है कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा।

अगर आपने तय समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि न केवल आपको वित्तीय लेनदेन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बल्कि कई अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक कर लें और अगर लिंक नहीं है तो इसे तुरंत लिंक करवा लें।

पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक किया है या नहीं, यह चेक करना अब बेहद आसान है। बस कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करें:

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।

होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें।

अब, आपको अपने पैन और आधार कार्ड नंबर को दर्ज करना होगा।

अगर आपका पैन और आधार पहले से लिंक है, तो एक संदेश पॉप-अप होगा, जिसमें लिखा होगा: "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है"।

अगर लिंक नहीं हुआ है, तो पॉप-अप में लिखा होगा: पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया वेबसाइट के बाएं तरफ क्विक लिंक्स अनुभाग के अंतर्गत दिखाई देने वाले 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। इसके बाद, आपको एक नया पेज दिखाई देगा, जहां आपको अपने पैन और आधार कार्ड के विवरण के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर दोनों को लिंक कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंक कराने का शुल्क

सरकार ने 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया को मुफ्त रखा था, लेकिन अब इसके लिए शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹500 था, जो अब बढ़कर ₹1,000 हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस या फाइन के रूप में देना होगा।

आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को पैन और आधार लिंक करने में पूरी सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक FAQ पेज भी तैयार किया है, जिससे आपको पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है।

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