पहले SIP बंद कराने में 10 कार्यदिवस लगते थे, लेकिन नए SEBI नियमों के तहत अब इसे बंद होने में केवल 2 दिन लगेंगे। इसके अलावा, आप 3 दिन पहले ही SIP बंद कराने का अनुरोध कर सकते हैं।
Mutual Fund: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए SIP बंद कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब SIP को बंद करने में पहले की तुलना में केवल 2 दिन का समय लगेगा। इससे निवेशक 3 दिन पहले ही अपनी SIP बंद कराने का अनुरोध कर सकते हैं। यह बदलाव सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अनिवार्य है और 1 दिसंबर 2024 से लागू हो गया है। इस नियम के आने से निवेशकों को SIP बंद कराते समय किसी भी तरह की परेशानी से राहत मिलेगी और उन्हें नुकसान उठाने की स्थिति से भी बचाया जा सकेगा।
क्या होगा निवेशकों को फायदा
पहले म्यूचुअल फंड निवेशकों को SIP को बंद कराने के लिए 10 कार्यदिवस का समय देना पड़ता था, जो कि कई बार समस्या का कारण बनता था, विशेषकर उन मामलों में जहां निवेशकों के खाते में SIP की किस्त की राशि उपलब्ध नहीं होती थी। इसका मतलब था कि अगर किस्त के भुगतान की तारीख तक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो निवेशकों को ECS return या मैंडेट रिटर्न चार्जेस भरने पड़ते थे।
नए नियम के लागू होने के बाद, निवेशक अब अपनी SIP को बंद करने के लिए 3 दिन पहले अनुरोध कर सकते हैं, जिससे उन्हें अकाउंट में पैसे होने का अनुमान लगाने का समय मिलेगा और वे उसी हिसाब से अपने निवेश की योजना बना सकते हैं।
इन नियमों में हुआ बदलाव
पुराने नियमों में कई बार निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता था, खासकर उन स्थितियों में जहां उनके खाते में SIP की किस्त की राशि पर्याप्त नहीं होती थी। नए नियम के लागू होने से निवेशक अब समय से पहले अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और अपनी SIP को बंद कराने का अनुरोध कर सकते हैं। इससे निवेशकों को ट्रिगरिंग समस्याओं और अतिरिक्त चार्जेस से बचने में मदद मिलेगी।