Delhi News: नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी चेतावनी – 90 दिन में 25 करोड़ जमा करो, नहीं तो जेल

Delhi News: नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी चेतावनी – 90 दिन में 25 करोड़ जमा करो, नहीं तो जेल
अंतिम अपडेट: 3 घंटा पहले

सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी नोहेरा शेख को 90 दिन में 25 करोड़ लौटाने या जेल जाने का आदेश दिया। उन पर 5600 करोड़ की ठगी और कई FIR दर्ज हैं।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी नोहेरा शेख को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वे 90 दिनों के भीतर निवेशकों को 25 करोड़ रुपये नहीं लौटाती हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। नोहेरा शेख, जो हीरा गोल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं, पर 5,600 करोड़ रुपये के सोना घोटाले का आरोप है।

कई राज्यों में दर्ज हैं एफआईआर

नोहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह मामला 2018 में सामने आया था, जब निवेशकों ने उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली समेत कई राज्यों में मामले लंबित हैं।

कोर्ट ने ईडी को दिए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि अगर नोहेरा शेख तीन महीनों के भीतर 25 करोड़ रुपये नहीं लौटाती हैं, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाए और उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। अदालत ने कहा कि वे 11 नवंबर 2024 से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं, इसलिए अब उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

नोहेरा शेख के पास नहीं है पैसा, कपिल सिब्बल की दलील

नोहेरा शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उनके पास निवेशकों को लौटाने के लिए कोई पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसके बावजूद, नोहेरा शेख की ओर से उन संपत्तियों की पूरी लिस्ट नहीं दी गई, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है।

सिर्फ तीन संपत्तियों की दी जानकारी

ईडी की जांच में सामने आया कि नोहेरा शेख के पास कई संपत्तियां हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ तीन संपत्तियों की जानकारी दी है। इनमें से दो संपत्तियां तेलंगाना में स्थित हैं, जिनकी नीलामी की जा सकती है। ईडी अब इन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया में जुटा है।

एसएफआईओ कर रहा मामले की जांच

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) भी इस मामले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि हीरा गोल्ड कंपनी ने निवेशकों को 36% तक का लाभ देने का वादा किया था। शुरुआती समय में कंपनी ने मुनाफा भी दिया, लेकिन बाद में निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए गए।

2018 में हुआ था बड़ा खुलासा

नोहेरा शेख और उनकी कंपनी हीरा गोल्ड के खिलाफ यह मामला 2018 में उस समय सामने आया, जब हजारों निवेशकों ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराईं। इसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

Leave a comment