शराब नीति केस में 6 मार्च तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की रिमांड: कोर्ट ने CBI से भी जवाब मांगा

शराब नीति केस में 6 मार्च तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की रिमांड: कोर्ट ने CBI से भी जवाब मांगा
Last Updated: 09 मई 2023

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को 6 मार्च तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को  CBI कस्टडी पर भेज दिया। वहीं, सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा।

आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। CBI ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की तीन दिन के लिए कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को पांच दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई है।

 

 

कोर्ट ने पूछा अब क्या बाकी रह गया​​​​
CBI ​​​​​​​ने सिसोदिया की रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने पूछा क्यों? अब क्या बाकी रह गया? CBI ने कहा कि मनीष सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है। उधर, सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने उनकी रिमांड बढ़ाने का विरोध किया। दयान ने तर्क दिया कि CBI रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वे हर बार सिसोदिया की ओर से जांच में सहयोग न करने का दावा कर रिमांड नहीं ले सकते।

 

सिसोदिया बोले- मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे
CBI कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया से पूछा आपको कस्टडी में कोई परेशानी है। इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। इस पर कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दिया जाए।

 

सिसोदिया की दलील- पूछताछ में पूरा सहयोग किया
शुक्रवार को मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।

 

26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। 28 फरवरी की सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

 

उन्होंने कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सीधे हमारे पास आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

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