EPS Pension: क्या नौकरी के दौरान भी मिल सकती है पेंशन? जानें EPFO के नियमों से जुड़ी पूरी जानकारी

EPS Pension: क्या नौकरी के दौरान भी मिल सकती है पेंशन? जानें EPFO के नियमों से जुड़ी पूरी जानकारी
Last Updated: 2 दिन पहले

EPFO की रिटायरमेंट स्कीम एक अच्छी योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि और पेंशन दोनों का लाभ देती है। हालांकि, कई EPFO सदस्यों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे नौकरी के दौरान भी EPS (Employee Pension Scheme) का लाभ ले सकते हैं। आइए, इस सवाल का विस्तार से समझते हैं।

नई दिल्ली: यह स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है। EPS में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करते हैं, जबकि नियोक्ता भी इसमें योगदान करते हैं।

जब यह स्कीम मैच्योर होती है, तो कर्मचारी को फंड का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में मिलता है, जबकि बाकी पेंशन के रूप में मासिक तौर पर प्रदान की जाती है। हालांकि, कई लोग यह समझते हैं कि ईपीएस का पेंशन लाभ केवल रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, लेकिन यह जानकर अच्छा लगेगा कि EPS स्कीम में नौकरी के दौरान भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। आइए, इस प्रक्रिया के बारे में और जानें।

हर महीने योगदान की राशि

कर्मचारी अपनी मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफओ में योगदान करता है। इस 12 प्रतिशत में से 8.3 प्रतिशत पीएफ खाते (PF Account) में जमा होता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएस योजना में जमा किया जाता है। ईपीएस में जमा की गई राशि मैच्योर होने के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है।

जॉब के साथ कब मिलती है पेंशन

ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, कर्मचारी को ईपीएस (EPS) पेंशन का लाभ तभी मिलता है जब वह लगातार 10 साल तक योगदान करता है। इसके अतिरिक्त, जब कर्मचारी की उम्र 50 साल से अधिक हो जाती है, तो वह पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कर्मचारी ने 10 साल तक ईपीएस योजना में योगदान दिया है लेकिन उसकी उम्र 50 साल से कम है, तो वह पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

अर्ली पेंशन में मिलती है कम पेंशन

यदि किसी कर्मचारी की आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है और वह रिटायरमेंट से पहले पेंशन का दावा करता है, तो उसे पेंशन की राशि कम मिलेगी। वास्तव में, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अर्ली पेंशन पर हर वर्ष 4 प्रतिशत की कटौती की जाती है।

इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु 52 वर्ष है और वह अर्ली पेंशन के लिए दावा करता है, तो उसे अभी की पेंशन राशि में से केवल 76 प्रतिशत ही प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि पेंशन प्राप्त करने की निर्धारित आयु 58 वर्ष है, और वह 6 वर्ष पहले ही पेंशन के लिए दावा कर रहा है। इस स्थिति में, 4 प्रतिशत की वार्षिक दर के अनुसार 6 वर्षों में पेंशन राशि में 24 प्रतिशत की कटौती होगी।

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