Rajasthan: भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिखाई सख्ती, बिना योग्यता भर्ती आवेदन करने पर दर्ज होगी FIR

Rajasthan: भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिखाई सख्ती, बिना योग्यता भर्ती आवेदन करने पर दर्ज होगी FIR
Last Updated: 26 अप्रैल 2024

राजस्थान लोक सेवा आयोग के आधार पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक या अन्य किसी संबंधित बिना योग्यता के आवेदन करने वालों पर शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग: कर्मचारी चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों की बिना योग्यता के भर्ती फॉर्म का आवेदन करने पर सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत बोर्ड का कहना है कि भर्ती के लिए उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता या उससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है या गलत सूचना अंकित की है तो ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया गया है। अब से बिना योग्यता के भर्ती फॉर्म आवेदन किया तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी।

2 मई तक आवेदन वापस

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, गलत आवेदन करने पर आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने के प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर ऐसे आवेदक 26 अप्रैल से 2 मई तक SSO पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार, इस छूट के बावजूद अगर किसी आवेदक ने भर्ती में अयोग्य होते हुए भी आवेदन वापस नहीं लिया तो पात्रता निरीक्षण के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले पात्रता जांच के बाद आरपीएससी (RPSC) ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती में भी ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों की पहचान की थी और उन्हें आवेदन वापस लेने का भी मौका दिया था। इसके पश्चात आयोग अब अपनी हर भर्ती में इस तरह का प्रावधान लागू कर रहा है।

10 भर्तियों आवेदन वापस लेना होगा

राजस्थान चयन बोर्ड ने 10 भर्तियों की विज्ञप्ति में संशोधन जारी किया है। इसके तहत इन भर्तियों में बिना योग्यता आवेदन करने वालों को आवेदन वापस लेने का प्रावधान लागू किया गया है। बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय भर्ती, पर्यवेक्षक महिला भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात भर्ती, लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक भर्ती, शीघ्र लिपिक भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती (4 ट्रेड), कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती (16 ट्रेड) की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर इस प्रावधान को लागू भी कर दिया।

अयोग्य होने पर आवेदन करने वालो के खिलाफ कार्रवाई

 बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन भर्तियों में अयोग्य होने पर आवेदन करने वाले आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉ. बीसी. बधाल ने बताया कि अभी 10 भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। वांछित योग्यता नहीं होने, गलत सूचना अंकित करने के बावजूद भी निर्धारित अवधि (2 मई) में आवेदन पत्र वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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