रांची में दो महीनों के लिए धारा 144 लागू, इन इलाकों में रहेगी पाबन्दी, प्रशासन ने लिया एक्शन
झारखंड की राजधानी रांची में 10 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इस दौरान जुलूस-रैली व धरना-प्रदर्शन पर पाबन्दी रहेगी। रांची के प्रमुख 7 स्थानों पर मंगलवार (12 मार्च) की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (60 दिन) या आगामी आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
झारखंड न्यूज़: राजधानी रांची में अनुमंडल दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate) उत्कर्ष कुमार ने मंगलवार (12 मार्च) की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (दो महीने) या आगामी आदेश तक शहर के 7 स्थानों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस दो महीने समयावधि में बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का प्रदर्शन, धरना, जुलूस, घेराव, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी।
अस्त्र-शस्त्र पर पूर्णतः पाबन्दी
मिली जानकारी के अनुसार, शहर में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रिवाल्वर, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर भी पूर्णतः रोक होगी। बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति की किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
लेकिन सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों व पदाधिकारियों और न्याय कार्य, धार्मिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश जिलाधिकारी की ओर से नियुक्त किए गए किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं किया जाएगा।
इन स्थानों पर निषेधाज्ञा
· झारखंड हाई कोर्ट की बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) से 100 मीटर परिधि में प्रतिबंध
· नए विधानसभा की बाउंड्री वॉल से 500 मीटर की परिधि में प्रतिबंध
· राजभवन की बाउंड्री वॉल से 100 मीटर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर) की परिधि में प्रतिबंध।
· मोरहाबादी स्थित मुख्यमंत्री आवास की बाउंड्री वॉल चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंध।
· कांके रोड स्थित पुराना मुख्यमंत्री आवास की बाउंड्री वॉल चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंध।
· प्रोजेक्ट भवन व नेपाल हाउस की बाउंड्री वॉल से 100 मीटर की परिधि में निषेध।
· HEC (Heavy Engineering Corporation) धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन की बाउंड्री वॉल से 200 मीटर की परिधि में निषेध ।