Delhi News: दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों पर रोक, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, देखें पूरी जानकारी 

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दिल्ली सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने का फैसला किया है। 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर इन्हें ईंधन नहीं मिलेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने घोषणा की कि 31 मार्च 2025 के बाद 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

31 मार्च के बाद पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी जाएगी। सरकार इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित करेगी।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत:

- पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- बड़े होटलों, ऊंची इमारतों और वाणिज्यिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी।

ईंधन स्टेशनों पर लगेगी पहचान प्रणाली

सरकार ने यह भी ऐलान किया कि पेट्रोल पंपों पर विशेष गैजेट लगाए जाएंगे, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे।

CNG बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें

सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में बड़े बदलाव की योजना बनाई है।

- दिसंबर 2025 तक 90% सार्वजनिक CNG बसों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।
- इन बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, जिससे राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली के नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?

यह कदम राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पुराने वाहन मालिकों को अब जल्द ही अपने वाहनों का नवीनीकरण या विकल्प तलाशने की आवश्यकता होगी।

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