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Delhi: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम! बाल तस्करी जांच के लिए 4 हफ्ते का समय

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SC ने दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को ढूंढने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया और पूछा कि शिशु तस्करी गिरोहों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नवजात शिशुओं की तस्करी के मामले में सख्त अल्टीमेटम देते हुए उन्हें चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अपहृत बच्चों को खोजने और इस तस्करी में शामिल गिरोहों की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी

देश में बाल तस्करी की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वे दिल्ली के अंदर और बाहर बच्चों के अपहरण और तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते का समय देते हुए कहा, "बाल तस्करी में शामिल गिरोहों के सरगना और अपहृत शिशुओं का पता लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस को अदालत को प्रगति के बारे में सूचित करना होगा।" सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, "इन गिरोहों से समाज को बहुत बड़ा खतरा है, और बच्चों की खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।"

बाल तस्करी से जुड़े मामलों में सख्ती की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर बल देते हुए कहा, "आपको नहीं पता कि ये बच्चे कहां पहुंच जाते हैं, खासकर लड़कियां। यह एक गंभीर स्थिति है, और इसे जल्द से जल्द हल करना होगा।"

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