दिल्ली में क्यों लागू की गई BNSS की धारा-163? 5 अक्टूबर तक रहेंगी ये सख्तियां

दिल्ली में क्यों लागू की गई BNSS की धारा-163? 5 अक्टूबर तक रहेंगी ये सख्तियां
Last Updated: 7 घंटा पहले

दिल्ली के कई क्षेत्रों में BNSS की धारा-163 लागू होने के बाद धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह धारा नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं पर 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। जानें, इस धारा के लागू होने के कारण, किन गतिविधियों पर पाबंदियां रहेंगी और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है।

नई दिल्ली: दिल्ली में धारा 163 लागू: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 को छह दिनों के लिए लागू किया गया है। यह धारा नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली सहित दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से लेकर 5 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी।

धारा 163 लगाने का कारण

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस विषय में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि BNSS की धारा-163 को एहतियात के तौर पर लागू किया गया है, क्योंकि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजधानी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने की घोषणा की है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव, वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह और डूसू चुनाव के लंबित नतीजों जैसे मुद्दों के कारण राजधानी में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर संवेदनशील बनी हुई है।

इसके साथ ही, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली और मध्य क्षेत्र में वीवीआईपी नेताओं की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के चलते दिल्ली सीमा पर लोगों और वाहनों की सख्त जांच की जा रही है। इस स्थिति में, राजधानी क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है।

इन गतिविधियों पर लगेगी रोक

पाँच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। फायरआर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें और अन्य हथियारों को ले जाना निषिद्ध होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

AAP का दिल्ली में कर्फ्यू पर सवाल

पुलिस आयुक्त के पत्र पर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप का कहना है कि पुलिस आयुक्त के इस आदेश में 100 अजीब कारणों का उल्लेख किया गया है कि क्यों दिल्ली में कर्फ्यू जैसी स्थिति होनी चाहिए। इस आदेश में बताए गए किसी भी कारण को वास्तविक नहीं माना जा सकता।

आप ने यह भी कहा है कि उन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार को डर है कि दिल्ली के लोग गैंगस्टर और जबरन वसूली के बढ़ते मामलों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसलिए, इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है।

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