झारखण्ड में खुले में नहीं बिकेगा चिकन-मटन... हाई कोर्ट ने जारी किया फरमान, नगर निगम से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके डीसी (Deputy Commissioner)-एसपी (सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस) को निर्देश दिया है कि दुकानों में खुले में मांस के प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन कुमार प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ में इस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई।
रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन कुमार प्रसाद और जस्टिस एके सिंह राय की खंडपीठ में खुले में बिकने वाले मांस की दुकानों पर स्थाई रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई. अदालत ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा हैं।
तीन अप्रेल को होगी आगामी सुनवाई
Subkuz.com की टीम को प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने मांस के मामले को लेकर राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब पेश करने का आग्रह किया है. अदालत ने नगर निगम से पूछा है कि खुले में मांस बिक्री को लेकर विभाग द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मांस बिक्री मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को निश्चित की है. प्रार्थी श्याम सूंदर पांडेय ने हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी शुभम कुमार कटारूका ने कहां कि दुकानों में मांस-मटन बेचने के लिए नगर निगम द्वारा गाइडलाइन बनाई गई हैं।
मांस की दुकानों पर काला शीशा लगाना जरुरी
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के जज ने कहां कि नियम के मुताबिक किसी भी जानवर का मांस खुले में बेचना गलत है. दुकान पर काला शीशा लगाकर मांस बेच सकते है, ताकि किसी राह चलते व्यक्ति को मांस दिखाई नहीं दे। लेकिन रांची में निगम के नियमो का खुलेआम उल्लंघन हो रहा हैI निगम की तरफ से भी इन दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी कारण अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत द्वारा सरकार और निगम से कार्रवाई करने से संबंधित जानकारी मांगी हैं।