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MP NEWS: IFS वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र जारी, 31 जुलाई को होने वाले थे सेवानिवृत्त, जानें क्या था मामला?

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मध्य प्रदेश में कार्यरत भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार के खिलाफ वन विभाग ने आरोप पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक वे 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे।

BHOPAL: मध्य प्रदेश में कार्यरत भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार के खिलाफ वन विभाग ने रिटायरमेंट से छह दिन पहले आरोप-पत्र जारी किया है। इस दौरान वे 31 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले थे। लेकिन इसी बीच उनके खिलाफ विभाग द्वारा आरोप पात्र जारी किया गया।

जिसमें आरोप है की उन्होंने तीन किताबे लिखी और सरकारी खर्चे से ही उनका प्रकाशन करवाया। बता दें कि उनके द्वारा किए गए किताबो के प्रकाशन में करीब 22.14 लाख रुपये का खर्चा हुआ था।

किताबो का कॉपीराइट भी किया अपने नाम

मिली जानकारी के अनुसार IFS अधिकारी दिलीप कुमार ने 2022-23 में राज्य लघु वनोपज संघ में अतिरिक्त प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत रहते हुए राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही 22.14 लाख रुपए का खर्चा किताबो के प्रकाशन पर कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उनका कॉपिराइट भी अपने नाम से रखा था, जबकि शासकीय व्यय से प्रकाशित किताबो का कॉपिराइट सरकार के पास ही हता है ना की व्यक्तिगत तरिके से।

उनके खिलाफ आरोप पत्र हुआ जारी

हालांकि, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक नारायण सिंह पट्टा ने 5 जुलाई को यह मामला उठाया था, जिसमें दिलीप कुमार 31 जुलाई को रिटायरमेंट होने वाले है,उससे पहले सरकार ने उनको आरोप पत्र थमा दिया।

सरकार नियम के मुताबिक, किसी भी रिटायर अफसर द्वारा किये गए गबन,अनियमितता के मामले में राशि की वसूली करने के लिए कैबिनेट से अनुमति लेनी होती है। इसके चलते 31 जुलाई से पहले आरोप पत्र जारी करके उनकी ग्रेचुटी रोकने की अनुमति दे दी है। इसमें सरकार की ओर से बताया गया था कि बिना अनुमति के पुस्तकों के प्रकाशन के मामले में दिलीप कुमार पर कार्रवाई की जाएगी।

 

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