पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विजीलेंस ब्यूरो ने मंगलवार (26 मार्च) को राजस्व हलका पीरूबंदा, पूर्वी लुधियाना में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंदर सिंह को 34.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है।
Punjab, लुधियाना: पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार (26 मार्च) को राजस्व ब्यूरो ने पूर्वी लुधियाना में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंद सिंह को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने विजीलेंस ब्यूरो (Vigilance Bureau) रेंज लुधियाना में आत्मसमर्पण (surrender) कर दिया है।
मामले में पटवारी के पिता और भाई भी शामिल
subkuz.com को मिली जानकरी के मुताबिक, भ्रष्टाचार के इस मामले में आरोपित पटवारी के भाई और पिता सहित उसके साथी या एजेंट निक्कू के खिलाफ भी रिश्वत लेने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता (Spokesman) ने बताया कि यह मामला बठिंडा जिले के रामपुरा फूल शहर के निवासी बब्बू तनवर द्वारा उक्त पटवारी और उसके निजी एजेंट के खिलाफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निवारण एक्शन लाइन पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है।
34.70 लाख रुपए का आरोप
बताया जा रहा है कि तनवर ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लुधियाना बस स्टैंड के पास स्थित उसके पिता की संपत्ति के इंतकाल को मंजूरी देने के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत ली थी, जिसे वर्ष 1994 में पंजीकृत किया गया था।उन्होनें आगे आरोप लगते हुए बताया कि उक्त पटवारी और उसके निजी एजेंट निक्कू ने उससे दो आई-फोन, स्मार्ट वॉच के साथ-साथ 3. 40 लाख रुपए और पाकिस्तानी जूती खरीदने के लिए 3 लाख 40 हजार रुपए भी लिए थे। इसके अलावा पटवारी के एजेंट निक्कू की जन्मदिन पार्टी पर 80 हजार रुपए की राशि खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था।
subkuz.com टीम को प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि उपरोक्त पटवारी, उसके साथी निक्कू, पटवारी के पिता परमजीत सिंह और भाई बलविंदर सिंह ने एक साथ मिलकर चार बार अलग-अलग जगह 27.50 लाख रुपए की रिश्वत ली। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पटवारी ने इनके बदले में संपत्ति का वादा किया था। लेकिन पटवारी ने न ही इस कार्य को पूरा किया और न ही ली गई राशि लौटाई, जिससे शक हुआ कि आरोपियों ने रिश्वत लेने के बाद भी उसके साथ धोखाधड़ी की है।
दोषी पटवारी की जमानत अर्जी ख़ारिज
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 7-ए और आईपीसी की धारा 420, 120-बी के तहत विजीलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन लुधियाना रेंज में FIR नंबर 29 दिनांक 24-11-2023 पहले से ही पटवारी गुरविंदर सिंह, उसके साथी निक्कू सहित पटवारी के भाई और पिता को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने तथा एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रचने का दोषी पाते हुए मुकदमा दर्ज है। बताया कि पटवारी के पिता और भाई को इस मामले में पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन हाई कोर्ट (High Court) ने दोषी पटवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद से गुरविंदर सिंह पटवारी और उसके साथी निक्कू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।