महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में तलब किया गया है।
Maharashtra: महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को समन भेजा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में दायर मानहानि मामले में पेश होने के लिए बुलाया गया है। नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीपाली परिमल कडुस्कर ने 27 सितंबर को राहुल गांधी के लिए एक प्रक्रिया (समन/नोटिस) जारी किया। यह नोटिस राहुल गांधी को पेश होने के लिए भेजा गया है।
मानहानि मामले में जारी किया नोटिस
नोटिस में उल्लेख किया गया कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान पहले दृष्टिकोण में मानहानिकारक प्रतीत होता है। राहुल गांधी को इस मामले की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना होगा, जिस पर निर्णय लेना अभी बाकी है।
एनजीओ के निदेशक ने करवाई शिकायत दर्ज
इस मामले में शिकायतकर्ता एक एनजीओ का निदेशक है, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हिंगोली में राहुल गांधी द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन और नवंबर 2022 में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए एक भाषण का अवलोकन किया।
वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दोनों मौकों पर जानबूझकर अपने शब्दों और दृष्टांतों के माध्यम से वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, 'प्रेस बयानों के साथ आरोपी का भाषण शिकायतकर्ता के आदर्श स्वातंत्र्यवीर सावरकर की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता-पूर्व काल में उनके उत्कृष्ट कार्यों के साथ-साथ समाज में उनके योगदान को नष्ट करने का प्रयास करता है।'