राजस्थान जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने राज्य में पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उनके आदेशानुसार प्रदेश में पीने के पानी का उपयोग अब घरेलू के काम के अलावा अन्य किसी काम मे इस्तेमाल के लिए नही किया जायेगा। दुरूपयोग करने पर भारी जुर्माना चुकाना होगा।
Jaipur News: राजस्थान में पीने के पानी को लेकर एक सरकार द्वारा सख्त कदम उठाये गए हैं। राजस्थान जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग (PHED) आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी घरेलू पानी का इस्तेमाल अब अन्य किसी कार्य में नही कर सकेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
विभाग ने जारी किया आदेश
PHED द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब पानी के पानी का उपयोग घरेलू कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इनमें वाहन धोने, निर्माण कार्य और रेस्टोरेंट में आदि को शामिल किया गया है। अगर नियमों के खिलाफ जाकर इनमें का उपयोग किया जाएगा तो उपभोक्ता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
बता दें कि साथ ही यदि किसी उपभोक्ता के घर में पानी का लीकेज हो रहा है और वह उसको सही नहीं करवा रहा है तो भी उस पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। इसी प्रकार अगर जल का दुरुपयोग जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसके आलावा नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान के साथ ही घरेलू कनेक्शन भी काटा जायेगा।
विभाग द्वारा सर्कुलर किया जारी
subkuz.com के मुताबिक, PHED शासन सचिव सुमित शर्मा ने प्रदेशभर में सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत जो भी लोग घरेलू जल का उपयोग घरेलू कार्यों के अलावा व्यवसाय गतिविधियों में कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस जारी किया जायेगा। जिसमें उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि इसके बाद फिर भी वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं ला पा रहे हैं तो उनके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।