Supreme Court: दुष्कर्म मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, रिपोर्ट में लगाया था ये आरोप

Supreme Court: दुष्कर्म मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, रिपोर्ट में लगाया था ये आरोप
Last Updated: 2 दिन पहले

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह निर्णय लिया, जिसमें सिद्दीकी को अपना पासपोर्ट जमा कराने और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह निर्णय लिया, जिसमें सिद्दीकी को अपना पासपोर्ट जमा कराने और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया। यह मामला एक दुष्कर्म मामले से संबंधित है, जो 2016 में कथित रूप से हुआ था, लेकिन इस मामले में शिकायत अगस्त 2024 में दर्ज की गई थी, यानी घटना के आठ साल बाद। इससे पहले, 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जबकि केरल पुलिस ने जांच में उनके सहयोग की कमी का आरोप लगाया था।

इससे पहले रद्द की गई थी याचिका 

30 सितंबर को, कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। इसके बावजूद, केरल पुलिस ने आरोप लगाया है कि सिद्दीकी ने जांच में सहयोग नहीं किया और जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है। पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट किया, जो कि जांच में रुकावट का कारण बने।

इससे पहले, 24 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक है ताकि अपराध की उचित जांच की जा सके।

मलयालम अभिनेता सिद्दीकी पर लगे थे ये आरोप 

केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी का कहना है कि अभिनेता ने जांच में बाधा डाली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और कहा था कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य हैं।

इस मामले में, अभिनेत्री रेवती संपत ने सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वह केवल 21 साल की थीं, तब अभिनेता ने उन्हें मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। रेवती ने बताया कि सिद्दीकी ने एक मीटिंग के दौरान उनका शोषण किया, जिससे वह अत्यधिक मानसिक आघात का सामना कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शुरू में बातचीत पेशेवर थी, लेकिन फिर वह अचानक शारीरिक विषयों पर केंद्रित हो गई, और सिद्दीकी का व्यवहार घटिया हो गया।

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