झारखंड: ड्यूटी में तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान, वोटिंग से पहले 12 डी फार्म भरना अनिवार्य

झारखंड: ड्यूटी में तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान, वोटिंग से पहले 12 डी फार्म भरना अनिवार्य
Last Updated: 23 अप्रैल 2024

लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में अब्सेंटी वोटर्स को मतदान करने की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्हें चुनावी कर्त्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी)-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा सेंटर पर दी जाएगी। हालांकि, वोटिंग के लिए फार्म 12 डी जारी किया गया है।

Lok Sabha Election 2024: प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे। मतदान की इस सुविधा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फार्म - 12 डी जारी किया जाएगा। उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ड्यूटी में तैनात कर्मियों को विशेष सुविधा

डाक मतपत्र (बैलेट पेपर) एवं ईटीपीबीएस कोषांग के वरीय पदाधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए आगे बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात लोगों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) जारी होगा एवं पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराई जाएगी। इनसे संबंधित विभागों में वोटिंग के दिन जिन कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रहेंगे, उन कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी।

अब्सेंटी वोटर्स की सूची में शामिल कर्मचारी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी को अब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। कहा गया कि सेवाओं के तहत चिकित्सक,बिजली विभाग, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैनात मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन के अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात जेल कर्मचारियों को सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

डाक मतपत्र से कब करेंगे मतदान

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पहले से और मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में तैनात मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। उन वोटर्स को बैठक के दौरान बैलेट के माध्यम से मतदान के मार्गदर्शन के लिए वीडियो दिखाया गया है।

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