दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की अरविन्द केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
New Delhi, Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर आज सोमवार (8 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बताया कि इस मामले में पहले से दो याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ खारिज की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
10 अप्रैल को होगी आगे की सुनवाई
subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने याचिका को 10 अप्रैल को मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने केसंबंध में वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो एक सीएम का पद संभालने में असमर्थ है।
संदीप कुमार ने आगे कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तौर पर कभी भी सीएम के रूप में कार्य नहीं कर सकते। याचिका के अनुसार उपराज्यपाल को सहायता और सलाह व्यावहारिक रूप से तब तक संभव नहीं है जब तक सीएम संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से उपलब्ध न हों।
सीएम केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
बता दें, अरविन्द केजरीवाल को आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था और 10 दिनों के ED रिमांड पर लेने के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम पद से हटाने की रिपोर्ट को लेकर अब तक दो बार दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट रद्द कर चुका है।