बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया, जब बारात के दौरान कथित हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में पीड़ित को दो गोलियां लगने की सूचना है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बारात में शामिल लोग घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शादी समारोह के दौरान बारात निकाली जा रही थी। इसी दौरान किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से हर्ष फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान चली गोलियां बारात में शामिल एक व्यक्ति को जा लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं तथा यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोली किस हथियार से चली और फायरिंग किसने की। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।
घायल व्यक्ति को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। यदि हर्ष फायरिंग की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार की वैधता और उसके लाइसेंस की भी जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि शादी समारोह जैसे आयोजनों में हर्ष फायरिंग न केवल गैर-जिम्मेदाराना कृत्य है, बल्कि इससे लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी शादी समारोहों में हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि खुशी के अवसर पर की गई ऐसी लापरवाही कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह स्पष्ट किया गया है कि फायरिंग की परिस्थितियों और जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा। यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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