बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावी तारीखों का एलान आज होने वाला है। निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें बिहार चुनाव के कार्यक्रम और चरणों का ऐलान किया जाएगा।
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज एलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अमर उजाला के सूत्रों के अनुसार, आयोग दो चरणों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण का चुनाव छठ (27-28 अक्टूबर) के तुरंत बाद कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की तीन सदस्यीय टीम ने बिहार में दो दिवसीय समीक्षा यात्रा पूरी कर रविवार को दिल्ली लौट आई। सूत्रों के अनुसार, इस बार तीन के बजाय दो चरणों का प्रस्ताव इस वजह से तैयार किया गया है ताकि प्रवासी बिहारियों की छठ के बाद वापसी के बाद उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
दो चरणों का प्रस्ताव और मतदान की रणनीति
सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रस्ताव तैयार करते समय यह ध्यान रखा है कि छठ के तुरंत बाद पहले चरण में उत्तरी और मध्य जिलों को शामिल किया जाए। इससे उम्मीद है कि मतदान में भागीदारी बढ़ेगी और अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तीन सदस्यीय टीम ने बिहार का दो दिवसीय निरीक्षण दौरा पूरा किया है और रविवार को दिल्ली लौट आई। इस दौरे के दौरान चुनाव तैयारियों का विशेष गहन मूल्यांकन किया गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नई पहलें
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही कहा था कि बिहार विधानसभा चुनावों में 17 नई पहलें लागू की जाएंगी। इनमें से कुछ पहल मतदान से पहले, कुछ मतदान के दौरान और कुछ मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लागू होंगी। विशेष रूप से, पहली बार सभी 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को मतदान केंद्रों का वास्तविक समय का दृश्य मिलेगा।
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 22 नवंबर 2025 को कराए जाएंगे, ताकि वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार का गठन हो सके।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण और एसआईआर प्रक्रिया
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से बिहार की मतदाता सूची को 22 वर्षों के बाद शुद्ध किया गया है। यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी और अनिवार्य है। कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील करने का अधिकार है। इसके तहत नामांकन से 10 दिन पूर्व तक नाम जोड़े या हटाए जा सकते हैं।
17 नई पहलों में नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शामिल है, ताकि मतदान केंद्रों पर मतदाता पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर जारी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।