सरकार ने GST दरों में बदलाव किया है, जो घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करेगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, लेकिन स्मार्टफोन की कीमतों में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी। iPhone, Samsung और अन्य ब्रांड के मोबाइल पर 18 प्रतिशत GST जारी रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे लाभ नहीं मिलेगा।
GST: सरकार ने हाल ही में GST दरों में बड़ा बदलाव किया है, जो भारत में घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों पर असर डाल सकता है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिससे दिवाली की खरीददारी के समय उपभोक्ता कम कीमतों का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, iPhone, Samsung और अन्य स्मार्टफोन पर 18 प्रतिशत GST जारी रहने के कारण इनकी कीमतें फिलहाल नहीं घटेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर असर डालेगा, लेकिन स्मार्टफोन को कम GST स्लैब में शामिल करना मुश्किल है।
नई GST दरों से इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव
सरकार ने हाल ही में GST दरों में बड़ा बदलाव किया है, जो घरेलू उपयोग की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतों पर असर डाल सकता है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे दिवाली की खरीददारी के समय लोग कम कीमतों का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव का स्मार्टफोन पर प्रभाव सीमित रहेगा, क्योंकि इसमें अन्य कर और इम्पोर्ट शुल्क भी शामिल हैं।
स्मार्टफोन पर राहत नहीं
उपभोक्ताओं को फिलहाल iPhone, Samsung और अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन की कीमतों में कोई कमी नहीं मिलेगी। पहले स्मार्टफोन पर 18 प्रतिशत GST लगता था और नई दरों के बाद भी यह समान बनी हुई है। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका था कि इस बदलाव से स्मार्टफोन पर कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी।
क्यों स्मार्टफोन नहीं सस्ते हुए
इंडस्ट्री का कहना है कि अगर 12 प्रतिशत स्लैब पर चर्चा होती तो कीमतों में थोड़ी राहत संभव थी, लेकिन 18 प्रतिशत से नीचे का नया स्लैब केवल 5 प्रतिशत का है, जिसमें स्मार्टफोन को शामिल करना मुश्किल था। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार से मोबाइल फोन्स को इस स्लैब में रखने की मांग की थी, क्योंकि फोन डिजिटल इंडिया के लिए आवश्यक उपकरण बन चुके हैं। GST लागू होने से पहले कई राज्यों ने स्मार्टफोन को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा था। शुरुआत में GST 12 प्रतिशत था, जिसे 2020 में बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया।