मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। मेडिकल आधार पर मिली राहत के बावजूद कोर्ट ने गुमराह करने का दोषी मानते हुए सरेंडर का आदेश दिया।
Haryana: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के समालखा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का सख्त आदेश दिया है। यह आदेश 600 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया है, जिसमें छोकर मुख्य आरोपी हैं।
ईडी ने लगाए गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि धर्म सिंह छोकर ने अपनी कंपनी साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 3700 घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है। ईडी का दावा है कि इस फर्जीवाड़े के माध्यम से छोकर ने 616 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है।
मेडिकल आधार पर मिली थी अंतरिम जमानत
धर्म सिंह छोकर को कुछ समय पहले सर्जरी के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। अदालत ने पाया कि छोकर ने जमानत का दुरुपयोग किया है और कोर्ट को गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह किया है।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छोकर की तरफ से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है और यह स्पष्ट रूप से अदालत को गुमराह करने का मामला है।
अस्पताल से छुट्टी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर दिखे
5 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धर्म सिंह छोकर को खुलेआम घूमते हुए देखा गया। जब यह तथ्य अदालत के सामने आया तो न्यायालय ने माना कि यह अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। छोकर इस अवधि में कोई विश्वसनीय मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे उनकी बीमारी और इलाज का प्रमाण मिल सके।
दो साल से चल रहे थे फरार
ईडी ने अदालत में यह भी बताया कि धर्म सिंह छोकर पिछले दो वर्षों से फरार चल रहे थे। यह भी एक प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से अदालत ने जमानत रद्द करने का फैसला लिया।
वकील को भी पड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म सिंह छोकर के वकील को भी फटकार लगाई। अदालत का मानना है कि वकील ने भी अदालत के समक्ष गलत जानकारी दी और एक प्रकार से न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया।
संपत्तियां की गईं ज़ब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने धर्म सिंह छोकर, उनके बेटे और उनकी कंपनी की लगभग 44 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में अचल संपत्तियां, बैंक खातों में जमा राशि और सावधि जमा शामिल हैं। जांच के दौरान छोकर के बेटे सिकंदर छोकर को भी गिरफ्तार किया गया है। सिकंदर पर भी मामले में शामिल होने के आरोप हैं और जांच एजेंसियां उसके खिलाफ साक्ष्य जुटा रही हैं।