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इंदौर: सोनम रघुवंशी के पुतले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रावण दहन पर पुलिस रहेगी सतर्क

इंदौर: सोनम रघुवंशी के पुतले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रावण दहन पर पुलिस रहेगी सतर्क

इंदौर हाईकोर्ट ने दशहरे पर महिलाओं के पुतले दहन पर रोक लगाई। पुलिस पारंपरिक रावण दहन के दौरान सतर्क रहेगी। सोनम रघुवंशी के परिवार ने आदेश का स्वागत किया। यह महिलाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा है।

MP News: इंदौर में दशहरे के मौके पर महिलाओं के पुतले दहन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। संस्था पौरुष ने 2 अक्टूबर को रावण दहन के आयोजन में सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी। इस पर सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश दिया कि इंदौर में किसी भी संस्था द्वारा महिलाओं के पुतले जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संवैधानिक दलील और याचिका

अधिवक्ता जेनिथ छबलानी ने अदालत में दलील दी कि महिलाओं का पुतला दहन उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह का आयोजन परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी महिला का पुतला जलाना रोका जाए और इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

पुलिस की कड़ी सतर्कता

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दशहरे पर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस प्रवक्ता राजेश दंडोतिया ने बताया कि संस्था पौरुष ने खजराना थाने में आवेदन दिया था, लेकिन केवल पारंपरिक रावण दहन की अनुमति दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई संस्था महिलाओं का मुखौटा लगाकर पुतला जलाने की कोशिश करती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

परिवार का समर्थन

सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि यह आयोजन परिवार के लिए अपमानजनक था और हाईकोर्ट का आदेश सही है। परिवार ने इस मामले में अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी। हाईकोर्ट का आदेश महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस ने घोषणा की है कि दशहरे पर पारंपरिक रावण दहन ही किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई विवाद या असामाजिक गतिविधि न हो। हाईकोर्ट का आदेश त्योहार के आयोजन में गरिमा और सम्मान बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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