IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करते समय यात्रियों को केवल 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर लेने का विकल्प दिया जाता है।
अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं और IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो आपने पर्सनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस का विकल्प ज़रूर देखा होगा. यह सुविधा मात्र 45 पैसे में यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है. मगर यह जानकर चौंक जाएंगे कि बीमा खरीदने के बाद भी बहुत से यात्री इस लाभ से वंचित रह जाते हैं. कारण केवल एक छोटी सी चूक – नॉमिनी की जानकारी अपडेट न करना.
45 पैसे का सुरक्षा कवच
IRCTC के इस बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई यात्री ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे या उसके परिजनों को बीमा राशि मिल सकती है. इस बीमा में शामिल फायदे इस प्रकार हैं
- दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपये
- पूरी तरह स्थायी विकलांगता पर 10 लाख रुपये
- आंशिक विकलांगता पर 5 लाख रुपये
- इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये
- शव को पहुंचाने के लिए 10 हजार रुपये
बीमा तो लिया लेकिन नॉमिनी नहीं जोड़ा
टिकट बुकिंग के बाद यात्रियों को ईमेल या मैसेज के माध्यम से बीमा पॉलिसी से जुड़ी जानकारी मिलती है. इसी के साथ बीमा कंपनी की ओर से एक लिंक भी भेजा जाता है, जिससे नॉमिनी की जानकारी अपडेट की जा सकती है. लेकिन अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. नतीजा यह होता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा फंस जाता है, क्योंकि बीमा कंपनी को यह स्पष्ट नहीं होता कि पैसा किसे दिया जाए.
क्यों जरूरी है नॉमिनी अपडेट करना
नॉमिनी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे बीमाधारक की मृत्यु के बाद क्लेम की राशि मिलती है. अगर आपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की है, तो आपके कानूनी वारिस को प्रमाण देना होगा कि वह आपका उत्तराधिकारी है. यह प्रक्रिया लंबी, जटिल और कानूनी पेंचों से भरी हो सकती है. इसीलिए सबसे आसान उपाय यही है कि टिकट बुकिंग के तुरंत बाद नॉमिनी की जानकारी जोड़ दी जाए.
नॉमिनी कैसे करें अपडेट
IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से नॉमिनी अपडेट करना आसान है. नीचे तरीके दिए गए हैं:
1. IRCTC ऐप के ज़रिए
- ऐप में टिकट डिटेल्स पर जाएं
- नीचे स्क्रॉल करने पर Update Nominee Details का विकल्प मिलेगा
- उस पर क्लिक करें और PNR, मोबाइल नंबर, कैप्चा डालें
- अगली विंडो में Add Nominee पर क्लिक करें
- नॉमिनी का नाम, रिश्ता, उम्र और मोबाइल नंबर भरें
- सबमिट करते ही अपडेट हो जाएगा
2. वेबसाइट के ज़रिए
बीमा किस कंपनी से मिला है, यह टिकट बुकिंग के समय आए मैसेज या ईमेल से पता चलता है. IRCTC ने तीन कंपनियों के साथ साझेदारी की है:
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लिए
- उनकी वेबसाइट पर जाएं
- PNR नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें
- नॉमिनी का नाम, उम्र, पता, रिश्ता भरें
रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस के लिए
- royalsundaram.in वेबसाइट पर जाएं
- IRCTC सेक्शन में Nominee Update चुनें
- PNR, ट्रांजैक्शन आईडी या पॉलिसी नंबर भरें
- मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें
- नॉमिनी डिटेल भरें और सेव करें
लिबर्टी इंश्योरेंस के लिए
- libertyinsurance.in पर जाएं
- ऊपर IRCTC सेक्शन में जाएं
- Nominee Update विकल्प चुनें
- PNR, ट्रांजैक्शन आईडी, पॉलिसी सर्टिफिकेट में से कोई एक भरें
- मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें
- नॉमिनी जानकारी भरें और सबमिट करें
क्लेम करने की प्रक्रिया
अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बीमित व्यक्ति या उसके नॉमिनी/कानूनी वारिस को चार महीने के भीतर क्लेम फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होता है. सभी कंपनियों की वेबसाइट पर क्लेम प्रक्रिया और फॉर्म उपलब्ध होते हैं.
मृत्यु के मामले में जरूरी दस्तावेज
- रेलवे अथॉरिटी से एक्सिडेंट की पुष्टि वाला पत्र
- मृतकों की सूची में नाम
- भरा हुआ क्लेम फॉर्म
- नॉमिनी का पहचान पत्र
- बैंक डिटेल्स और कैंसिल्ड चेक
विकलांगता के मामले में दस्तावेज
- दुर्घटना की पुष्टि
- डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता रिपोर्ट
- इलाज के बिल, मेडिकल रिपोर्ट
- एक्स-रे, MRI, अन्य जांच रिपोर्ट
- विकलांगता से पहले और बाद की फोटो
हॉस्पिटल में भर्ती होने पर जरूरी कागजात
- अस्पताल का डिस्चार्ज समरी
- मेडिकल बिल, रसीद
- दवाइयों की पर्चियां और रिपोर्ट
- क्लेम का भुगतान और रिजेक्शन
यदि सारे दस्तावेज सही हैं, तो नियम के मुताबिक 15 दिन के भीतर बीमा राशि का भुगतान होना चाहिए. यदि दस्तावेजों में कोई फर्जीवाड़ा या कमी पाई जाती है, तो बीमा कंपनी क्लेम अस्वीकार कर सकती है.
कुछ अहम शर्तें
- यह बीमा केवल भारतीय नागरिकों के लिए है
- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यह बीमा लागू नहीं है
- अगर ट्रेन डायवर्ट होती है तो बीमा नए रूट पर भी लागू रहेगा
- केवल कन्फर्म, RAC और पार्ट कन्फर्म टिकट पर ही बीमा लागू होगा