केरल: कांग्रेस नेता राहुल ममकूटथिल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत

केरल में कांग्रेस नेता राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। जानें कोर्ट का आदेश और पूरा अपडेट यहां पढ़ें। आरोप और कानूनी प्रावधान

केरल हाईकोर्ट ने पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म और जबरदस्ती गर्भपात कराने के गंभीर आरोपों में अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह उनके खिलाफ दर्ज पहला यौन उत्पीड़न मामला है, जबकि उनके खिलाफ दो अन्य समान मामलों में भी उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी।

तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म और जबरदस्ती गर्भपात कराने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पगथ ने विधायक की उस याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने तिरुवनंतपुरम सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। फिलहाल हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

गुरुवार को न्यायमूर्ति कौसर एडप्पगथ ने विधायक की याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने तिरुवनंतपुरम सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। फिलहाल हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जमानत मिलने के बाद विधायक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने बचाव की तैयारी कर सकते हैं।

राहुल ममकूटथिल को इस मामले में 6 दिसंबर 2025 से गिरफ्तारी से राहत मिल रही थी। यह पलक्कड़ विधायक के खिलाफ दर्ज पहला यौन शोषण मामला है। इसके अलावा उनके खिलाफ दो अन्य यौन उत्पीड़न के समान मामले भी चल रहे हैं। पहले दोनों मामलों में उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी थी, जबकि तीसरे मामले में उन्हें 11 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और दो सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। इसके बाद उन्हें नियमित जमानत मिल गई।

राहुल ममकूटथिल ने 17 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। यह तीसरा यौन उत्पीड़न मामला 8 जनवरी को कोट्टायम जिले की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

आरोप और कानूनी प्रावधान

इस मामले में राहुल ममकूटथिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस तीसरे मामले में पुलिस ने आरोपी को 11 जनवरी को पलक्कड़ से गिरफ्तार किया था। इससे पहले, हाईकोर्ट और तिरुवनंतपुरम की सेशंस कोर्ट ने राहुल ममकूटथिल को पहले दो यौन उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तारी से राहत दी थी। दोनों मामले अलग-अलग महिलाओं की शिकायतों पर आधारित थे।

Leave a comment