पर्सनैलिटी राइट्स के लिए पवन कल्याण पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, सोशल मीडिया कंपनियों सात दिन में कार्रवाई के आदेश

पर्सनैलिटी राइट्स के लिए पवन कल्याण दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन में कार्रवाई के आदेश दिए। पूरी खबर पढ़ें पवन कल्याण

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिनों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत ने दिया।

Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में पवन कल्याण ने अपनी याचिका में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कंपनियों को निर्देशित किया।

पवन कल्याण की याचिका का मकसद

पवन कल्याण ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग की थी। याचिका में उन्होंने बताया कि उनके नाम, तस्वीर और पहचान का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटप्लेस पर उनकी फोटो, वीडियो और अन्य सामग्री का गलत तरीके से प्रचार और व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने पवन कल्याण को निर्देश दिया कि वह सभी विवादित कंटेंट की सूची अदालत और संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को सौंपें। इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि सोशल मीडिया कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के तहत याचिका को शिकायत के रूप में स्वीकार करें और सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

सोशल मीडिया कंपनियों को क्या करना होगा

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को:

  • पवन कल्याण द्वारा दी गई विवादित सामग्री की जांच और सत्यापन करना होगा।
  • किसी भी प्रकार की अनधिकृत सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के लिए तुरंत कदम उठाना होगा।
  • अदालत और पवन कल्याण को कार्रवाई की सूचना सात दिनों के भीतर देनी होगी।

यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर अदालतें सख्त रुख अपना रही हैं, खासकर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनधिकृत सामग्री का दुरुपयोग हो।

सलमान खान के मामले से तुलना

पवन कल्याण की याचिका से पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सलमान ने दावा किया था कि उनके नाम, फोटो और पहचान का उपयोग अनधिकृत रूप से मर्चेंडाइज बेचने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर भी स्टे ऑर्डर जारी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथा इंटरमीडियरी को निर्देश दिया कि वे तुरंत कार्रवाई करें। 

सलमान का मामला एप्पल, रेडबबल, ई-मार्केटप्लेस और एआई चैटबॉट्स जैसी डिजिटल कंपनियों से जुड़ा था, जहाँ उनके फोटो और नाम का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

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