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Sports Governance Act 2025: खेल संचालन अधिनियम के मसौदा नियमों पर जनता से मांगी राय, 14 नवंबर तक है समय सीमा

Sports Governance Act 2025: खेल संचालन अधिनियम के मसौदा नियमों पर जनता से मांगी राय, 14 नवंबर तक है समय सीमा

खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम के मसौदे पर आम जनता की राय लेने का फैसला किया है। इस पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 14 नवंबर तय की गई है।

स्पोर्ट्स न्यूज़: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम (Sports Governance Act) 2025 के मसौदा नियमों पर आम जनता की राय लेने का ऐलान किया है। मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत तैयार किए गए राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB), राष्ट्रीय खेल पंचाट (NST) और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (NSEP) के मसौदा नियमों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। जनता और हितधारकों को इन नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया गया है।

प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि

मंत्रालय ने कहा है कि इन मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया भेजने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 है। सभी सुझाव और टिप्पणियां मंत्रालय को डाक के माध्यम से या ईमेल ‘r [email protected] पर भेजी जा सकती हैं। मंत्रालय का उद्देश्य है कि इन नियमों को अंतिम रूप देकर अधिनियम को अगले साल 2026 की पहली छमाही में लागू किया जा सके।

Sports Governance Act 2025 का उद्देश्य

खेल संचालन अधिनियम 2025 का उद्देश्य भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता, नैतिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। अधिनियम के माध्यम से मंत्रालय देश के खेल संगठन और प्रतिस्पर्धी खेलों में सख्त प्रशासनिक और कानूनी सुधार लाना चाहता है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • नैतिक और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना: खेलों के सभी स्तरों पर धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं को रोकना।
  • खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा: खिलाड़ियों को प्राथमिक हितधारक मानते हुए उनके अधिकारों की सुरक्षा करना।
  • मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना: देश में खेलों के लिए स्थायी, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना।
  • विवाद समाधान व्यवस्था में सुधार: खेल विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए संरचित प्रणाली लागू करना।

मंत्रालय ने कहा है कि ये मसौदा नियम अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की भूमिकाओं, राष्ट्रीय खेल पंचाट (NST) की न्यायिक शक्तियों और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (NSEP) के चुनाव प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण शामिल है।

जनता और हितधारकों से राय की अपील

खेल मंत्रालय ने सभी खेल संघों, खिलाड़ियों, कोच, अधिकारियों और खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे इस अधिनियम के मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मंत्रालय का कहना है कि आम जनता और खेल जगत की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि Sports Governance Act 2025 से भारत के खेल क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और खेल प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ेगी। 

उन्होंने यह भी बताया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल संघों की कार्यप्रणाली में सुधार और खिलाड़ियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

  • राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB): खेलों के विकास, निगरानी और नीति निर्धारण का जिम्मा।
  • राष्ट्रीय खेल पंचाट (NST): खेल विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए न्यायिक निकाय।
  • राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (NSEP): खेल संघों के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही: सभी खेल संघों के लिए नियम और मानदंड तय करना।
  • खिलाड़ियों के अधिकार: खिलाड़ियों की शिकायत, वेतन, सुरक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 14 नवंबर 2025 के बाद सभी प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद NSB, NST और NSEP के नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 

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