धर्मेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला, 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी को लेकर दिल्ली कोर्ट से समन

धर्मेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला, 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी को लेकर दिल्ली कोर्ट से समन
Last Updated: 10 दिसंबर 2024

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उनके खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है, जो ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। इस समन के तहत धर्मेंद्र के अलावा दो अन्य व्यक्तियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी की है।

गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़ा मामला

धर्मेंद्र, जो बॉलीवुड के एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बार अपने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ‘गरम धरम ढाबा’ के कारण कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया। इस धोखाधड़ी मामले में दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या है पूरा मामला?

साल 2018 में, सुशील कुमार को धर्मेंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर स्थित ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर मिला था। आरोप है कि उन्हें धोखे से इस फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। सुशील कुमार को यह बताया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में स्थित ढाबों की शाखाएं प्रतिमाह 70 से 80 लाख रुपये का कारोबार करती हैं, जिसके आधार पर उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस लालच में आकर उन्होंने निवेश किया, लेकिन उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा।

कोर्ट का समन और संबंधित धाराएं

पाटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने इस मामले में समन जारी किया और कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रेरित किया। इसके चलते कोर्ट ने धर्मेंद्र और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (साजिश) और 34 (साझा इरादा) के तहत समन जारी किया है।

इस केस में आरोपियों पर आपराधिक धमकी का आरोप भी लगाया गया है। आरोपी नंबर 2 और 3 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है, जो उनके खिलाफ और गंभीर सजा का कारण बन सकता है।

सुनवाई 2025 में होगी

इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी, जहां सभी आरोपियों से जवाब तलब किया जाएगा। इस दौरान अदालत आरोपों के आधार पर और जांच करने के बाद अगले कदमों का निर्णय लेगी।

धर्मेंद्र के लिए नया कानूनी संकट

धर्मेंद्र को लेकर यह मामला एक बड़ी कानूनी चुनौती बन गया है, जो उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, धर्मेंद्र की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

धर्मेंद्र पर आरोप लगना निश्चित ही उनके फैंस के लिए चौंकाने वाली खबर है। ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला अब कोर्ट में है और इसे लेकर सभी की नजरें लगी हुई हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई में क्या फैसला आता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। धर्मेंद्र को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

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