Mumbai News: बॉम्बे High Court ने 9 मुस्लिम छात्रों की याचिका की ख़ारिज, कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, और बुर्का पहनने पर रहेगा बैन

Mumbai News: बॉम्बे High Court ने 9 मुस्लिम छात्रों की याचिका की ख़ारिज, कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, और बुर्का पहनने पर रहेगा बैन
Last Updated: 28 जून 2024

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (26 जून) को मुंबई के एक कॉलेज की 9 मुस्लिम छात्राओं द्वारा कॉलेज परिसर में नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही इन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है।

Maharashtra: महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुंबई के एक कॉलेज के अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चेंबूर ट्रांबे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए 9 मुस्लिम छात्राओं ने जून महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

कॉलेज परिसर में नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध

दरअसल, शहर के एक कॉलेज ने फैसले में अपने परिसर में नकाब, बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। कॉलेज के इस फैसले को चुनौती देते हुए 9 मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया। छात्राओं की दायर याचिका पर बुधवार (25 जून) को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CTES के एनजी आचार्य और चेंबूर स्थित DK मराठा कॉलेज के लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया हैं।

फैसला किसी जाति समुदाय के लिए नहीं

subkuz.com जानकारी के अनुसार, कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट अल्ताफ खान ने कहा कि, इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अलग रखा जाए। क्योंकि, यह मामला सीनियर कॉलेज के छात्राओं का है जहां ड्रेस कोड यानि यूनिफार्म लागू नहीं होती है।

उन्होंने दायर याचिका में आरोप था कि कॉलेज में ड्रेस कोड एक Whatsapp Message के जरिये सभी पर लागू करने को कहा गया है। इससे याचिकाकर्ताओं को अपने चुनाव करने की स्वतंत्रता, पवित्रता और स्वायत्तता को ठेस पहुंची है।

लेकिन बता दें कि, इस संबंध में कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह फैसला किसी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। बल्कि यह एक अनुशासनात्मक फैसला है जो सभी जाति धर्म के छात्र-छात्राओं के लिए लागू होगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज की

चेंबूर ट्रांबे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कालेज द्वारा छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ऐसा निर्देश उनके धर्म के मौलिक और निजता के अधिकार के खिलाफ है। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज करते हुए पर कॉलेज द्वारा प्रतिबंध लगाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है

Leave a comment