कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद बवाल मचा था, कोर्ट ने 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत दी है।
Kunal Kamra Row: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने एक शो के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें बवाल का सामना करना पड़ा था। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत दी है और यह शर्त रखी कि कामरा को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक बांड भरना होगा।
कुणाल कामरा का तमिलनाडु में निवास
कामरा ने कोर्ट में कहा कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु आकर यहां के निवासी बन गए थे। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस से उन्हें गिरफ्तारी का डर था और इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु में निवास स्थान चुना। कामरा के खिलाफ विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब उन्होंने मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर तीखा पैरोडी गाना गाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
शिवसेना समर्थकों का विरोध और होटल में तोड़फोड़
कामरा के गाने के वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और खार स्थित होटल और क्लब में तोड़फोड़ की। इस मामले में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कामरा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
कामरा ने अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की दलील
कुणाल कामरा के वकील ने अदालत में कहा कि गाने में किसी का नाम नहीं लिया गया है, और इसे सटायर और पैरोडी के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में देखा जाना चाहिए। कामरा की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सटायर और पैरोडी को अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा माना है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने होटल में तोड़फोड़ की थी, वे सभी बेल पर बाहर हैं।