अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कई वित्तीय नियमों में बदलाव आया है। इन बदलावों का सीधा प्रभाव आम जनता की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अक्टूबर की पहली तारीख से कौन-कौन से वित्तीय नियम बदले हैं और ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं।
New Delhi: आज 1 अक्टूबर है। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव होते हैं। अक्टूबर में भी ऐसा ही होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दामों के साथ-साथ PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आइए, जानते हैं कि कौन से नियम बदले हैं और इनका आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। तेल कंपनियाँ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दामों को अपडेट करती हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की थी। अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19KG वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया।
नए बदलाव के अनुसार, दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। मुंबई में यह 1644 रुपये से बढ़कर 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1802.50 रुपये से बढ़कर 1850.50 रुपये कर दी गई है। वहीं, चेन्नई में सिलेंडर की कीमत 1855 रुपये से बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है।
शेयर बायबैक
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह नए नियम 1 अक्तूबर 2024 से प्रभावी होंगे। नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर सिर्फ 2 दिन के भीतर क्रेडिट हो जाएंगे। इसके साथ ही, रिकॉर्ड डेट के दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) प्राप्त होंगे।
क्या हैं सुकन्या समृद्धि योजना?
यदि आपकी बेटी के नाम पर सुकन्या अकाउंट (Sukanya Account) खोला गया है, तो आपको सूचित करना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियमों में बदलाव किया गया है। यदि दादा-दादी या किसी अन्य व्यक्ति ने सुकन्या अकाउंट खोला है, तो अब इसे माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक होगा। यदि सुकन्या अकाउंट को समय पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो यह अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
पीपीएफ के नियमों में बड़े बदलाव
केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, अब यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 18 साल से कम उम्र के खाताधारकों को ब्याज प्राप्त नहीं होगा। जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे, तभी उनके खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा।
आधार से जुड़े नियमों में बदलाव
अब पैन और आधार संख्या के स्थान पर नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य पैन और आधार के दुरुपयोग और दोहराव को रोकना है। 1 अक्टूबर, 2024 से कोई भी व्यक्ति पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर सकेगा।