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PPF खाताधारकों को राहत! नॉमिनी अपडेट पर अब नहीं लगेगा शुल्क, जानिए पूरी जानकारी 

PPF खाताधारकों को राहत! नॉमिनी अपडेट पर अब नहीं लगेगा शुल्क, जानिए पूरी जानकारी 
अंतिम अपडेट: 18 घंटा पहले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 2 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के तहत PPF खातों में नॉमिनी अपडेट पर शुल्क हटाया गया है। बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 चार नॉमिनी की अनुमति देता है।

PPF: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के खाताधारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब नॉमिनी अपडेट करने या नया नाम जोड़ने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की।

पहले लगता था 50 रुपये का शुल्क

सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए 2 अप्रैल 2025 को एक अधिसूचना जारी की है। इससे पहले, PPF खातों में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। कई खाताधारकों ने इस शुल्क को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिससे अब यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी।

बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में बड़ा बदलाव

वित्त मंत्री ने बताया कि संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब ग्राहक अपने बैंक खाते या लॉकर के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। पहले, अधिकतर बैंक एक या दो नॉमिनी जोड़ने की अनुमति देते थे, लेकिन नए नियम के तहत ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

खाताधारकों को मिलेगा सीधा फायदा

इस नए बदलाव से लाखों PPF खाताधारकों को लाभ होगा। अब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नॉमिनी बदल या अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंकिंग नियमों में बदलाव से ग्राहकों को अपने बैंकिंग और निवेश से जुड़े फैसलों पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।

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