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Maharashtra: वीर सावरकर टिप्पणी पर राहुल गांधी को पुणे कोर्ट ने किया तलब, बढ़ी मुसीबत

Maharashtra: वीर सावरकर टिप्पणी पर राहुल गांधी को पुणे कोर्ट ने किया तलब, बढ़ी मुसीबत
अंतिम अपडेट: 10 घंटा पहले

पुणे कोर्ट ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मामले में उन्हें तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी द्वारा सावरकर की प्रशंसा का जिक्र किया।

Rahul Gandhi: पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में तलब किया है। यह मामला मानहानि से जुड़ा है और अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले लंदन में सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण यह मामला दर्ज किया गया।

क्या था राहुल गांधी का बयान?

राहुल गांधी ने सावरकर और उनके सहयोगियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, “उन्होंने (सावरकर और उनके साथियों ने) एक मुसलमान को पीटा और खुश हुए। यदि पांच लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं और कोई खुश हो रहा है, तो यह कायरता है।” इस बयान के बाद सावरकर के रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी चेतावनी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि यदि वह भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां करते रहे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी को यह जानकारी है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने एक पत्र में सावरकर की प्रशंसा की थी।

अदालत ने पूछा- क्या राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सचेत हैं?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील से सवाल किया, “क्या आपके मुवक्किल को यह पता है कि महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र में ‘आपका वफादार सेवक’ शब्द का इस्तेमाल किया था?” उन्होंने यह भी कहा कि बिना स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को जाने ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए।

कोर्ट ने राहुल गांधी को दी सख्त चेतावनी

न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है और उन्होंने स्पष्ट किया, “अगर भविष्य में ऐसे बयान दिए गए तो हम स्वत: संज्ञान लेंगे और मंजूरी का कोई सवाल नहीं होगा। हम आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलने की अनुमति नहीं देंगे।” कोर्ट ने राहुल गांधी को आश्वस्त किया कि अगर वह भविष्य में ऐसे बयान नहीं देंगे, तो वह सावरकर पर की गई टिप्पणियों पर लखनऊ कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार हैं।

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